औरंगाबाद कोर्ट का फैसला, NDPS एक्ट में दोषी चालक को छह माह की सजा

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने NDPS एक्ट के तहत एक दोषी चालक को छह महीने की सजा सुनाई है. टेलर से 951 ग्राम डोडा चूर्ण बरामद हुआ था, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था.
Aurangabad News: औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय की एडीजे-द्वितीय (ADJ-2) अनिंदिता सिंह ने मदनपुर थाना कांड संख्या 476/22 (NDPS GR No. 28/22) में सुनवाई करते हुए एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत फैसला सुनाया है. न्यायालय ने पंजाब के लुधियाना निवासी अभियुक्त जसवीर सिंह को छह महीने की सजा सुनाई है.
टेलर से बरामद हुआ था 951 ग्राम डोडा चूर्ण
विशेष लोक अभियोजक (NDPS Act) परवेज अख्तर ने बताया कि यह मामला वर्ष 2022 का है. मदनपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जीटी रोड पर वाहन जांच अभियान चलाया था. इस दौरान एक टेलर की तलाशी लेने पर ड्राइवर सीट के पास से 951 ग्राम डोडा चूर्ण बरामद किया गया था. पुलिस ने जब्ती सूची बनाकर चालक जसवीर सिंह को गिरफ्तार किया था और चालक व वाहन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी.
चालक ने स्वीकार किया दोष, जेल में बिताई अवधि के कारण हुआ मुक्त
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों की गवाही कराई गई. विचारण के दौरान चालक जसवीर सिंह ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अदालत ने धारा 15(A), 25 और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत उसे छह माह की सजा सुनाई. हालांकि, अभियुक्त पूर्व में ही सजा की यह अवधि जेल में बिता चुका था, इसलिए उसे रिहा कर दिया गया. वहीं, वाहन मालिक के खिलाफ मामले की सुनवाई (ट्रायल) जारी रहेगी.
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