औरंगाबाद में 25 साल पुराने हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

Updated:
विज्ञापन
हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Aurangabad News: औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने वर्ष 2000 के हत्या मामले में दोषी नवलाख यादव को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. आर्म्स एक्ट में भी पांच साल की सजा दी गई.

विज्ञापन

Aurangabad News: औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में प्रधान जिला जज राजीव रंजन कुमार ने एसटीआर-206/01, मुफ्फसिल थाना कांड संख्या-452/2000 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त को सजा सुनाई है. लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद न्यायालय ने बेला निवासी अभियुक्त नवलाख यादव को भादंवि की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा दी.

जुर्माने के साथ आर्म्स एक्ट

अदालत ने हत्या की धारा में आजीवन कारावास के साथ-साथ दोषी पर 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. इसके अतिरिक्त, आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में दोषी को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा और पांच हजार रुपये का अलग से जुर्माना लगाया गया है. कानूनी प्रावधानों के अनुसार न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दोषी की सभी सजाएं जेल में साथ-साथ चलेंगी.

खेत में पानी पटाते हत्या

मामले के संबंध में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक बेला गांव निवासी विशुनदेव यादव ने 29 अक्टूबर 2000 को मुफ्फसिल थाने में लिखित प्राथमिकी दर्ज कराई थी. दर्ज मामले में उन्होंने कहा था कि उनका छोटा भाई बबन यादव रात करीब नौ बजे अपने खेत में पानी पटा रहा था. उसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी नवलाख यादव ने बबन यादव की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी.

तीन आरोपी हुए दोषमुक्त

अदालत द्वारा इस मामले के वाद निर्णय पर बीते एक जुलाई को ही बेला निवासी नवलाख यादव को सुदृढ़ता से दोषी करार दे दिया गया था और उसे तुरंत कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया था. वहीं इस चर्चित मामले के तीन अन्य नामजद अभियुक्तों महेंद्र यादव, योगेन्द्र यादव और लालदेव यादव को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में पूरी तरह दोषमुक्त (बरी) करने का आदेश जारी किया है.

Also Read: औरंगाबाद के उमंगा पहाड़ पर बनेगा पार्क, डीएफओ ने किया प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण


विज्ञापन
Sudhir Kumar Singh

लेखक के बारे में

By Sudhir Kumar Singh

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन