मदनपुर थानाध्यक्ष के वेतन से प्रतिदिन कटेंगे 500
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Aug 2019 8:58 AM
औरंगाबाद : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच सुनील दत्त पांडेय की अदालत ने कोर्ट में केस डायरी नहीं देने के बाद संज्ञान लेते हुए मदनपुर थानाध्यक्ष के वेतन से प्रतिदिन 500 रुपये राशि कटौती करने का निर्देश दिया है. आदेश की कॉपी डीएम, एसपी व जिला कोषागार पदाधिकारी को भेज दी […]
औरंगाबाद : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच सुनील दत्त पांडेय की अदालत ने कोर्ट में केस डायरी नहीं देने के बाद संज्ञान लेते हुए मदनपुर थानाध्यक्ष के वेतन से प्रतिदिन 500 रुपये राशि कटौती करने का निर्देश दिया है. आदेश की कॉपी डीएम, एसपी व जिला कोषागार पदाधिकारी को भेज दी गयी है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मदनपुर थाना कांड संख्या 112/19 के आरोपित संजय भुइंया ने जमानत के लिए 18 जुलाई 2019 को कोर्ट में अर्जी लगायी थी.
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