मारपीट के दो अभियुक्तों को अर्थदंड की सजा
Author Prabhat khabar digital desk
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अरवल : अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी माधवेंद्र सिंह की अदालत ने मारपीट के आरोपित को दोषी पाते हुए दो साल साधारण कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन पदाधिकारी नरेश प्रसाद ने बताया कि मूडला निवासी राम पदारथ सिंह ने करपी थाना कांड संख्या 7/ 2003 दर्ज करा कर आरोप लगाया था कि 12 नवंबर 2003 को जब […]
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अरवल : अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी माधवेंद्र सिंह की अदालत ने मारपीट के आरोपित को दोषी पाते हुए दो साल साधारण कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन पदाधिकारी नरेश प्रसाद ने बताया कि मूडला निवासी राम पदारथ सिंह ने करपी थाना कांड संख्या 7/ 2003 दर्ज करा कर आरोप लगाया था कि 12 नवंबर 2003 को जब वह सुबह में टहल रहे थे तो जमीन विवाद को लेकर अभियुक्त सुरेश सिंह, मनोज कुमार, गुड्डू सिंह व कामेश्वर यादव ने उनके साथ लाठी से मारपीट कर सिर फोड़ दिये और लड़का रंजीत कुमार सिंह बचाने आया तो उसे भी मारपीट कर जख्मी कर दिया.
न्यायालय ने सुनवाई के बाद सुरेश सिंह, मनोज कुमार, गुड्डू सिंह, कामेश्वर यादव को दोषी पाये और सजा के बिंदु पर सुनवाई पश्चात सभी अभियुक्तों को छह माह का साधारण कारावास व भादवि की धारा 325 में सभी अभियुक्तों को दो साल साधारण कारावास व 2000 रुपये अर्थदंड लगाया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह का साधारण कारावास अतिरिक्त की सजा सुनायी.
विभिन्न मांगों को लेकर धरना का आयोजन
करपी (अरवल). प्रखंड कार्यालय के समक्ष बुधवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के करपी अंचल परिषद की ओर से एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया. धरनार्थियों ने बस स्टैंड से मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचे और वहां धरना पर बैठ गये. लोगों संबोधित करते हुए पार्टी की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य विश्वजीत ने केंद्र व बिहार सरकार के किसान मजदूर विरोधी नीतियों की जमकर आलोचना की.
की भी सरकार हो सभी पूंजीपतियों के इशारे पर चल रही है. आम मेहनतकश जनता परेशान है. हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं आम हो गयी हैं, लेकिन फिर भी बिहार की सरकार सुशासन की बात करती है. धरनार्थियों को पार्टी के जिला सचिव अरुण कुमार, सुरेश सिंह, राम इकबाल सिंह ,रामचंद्र पाठक ,रंजन कुमार, सुशीला देवी आदि ने संबोधित किया. धरना के उपरांत 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रखंड कार्यालय को सौंपा गया.
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