उत्तरप्रदेश के शराब तस्कर को सुनायी गयी 10 वर्षों की सजा
Author Prabhat khabar news desk
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एक ट्रक से लगभग आठ हजार 619 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गयी थी
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आरा.
एक ट्रक से लगभग आठ हजार 619 लीटर अंग्रेजी शराब बरामदगी के एक मामले में द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने मंगलवार को उत्तरप्रदेश राज्य के औरेया जिला क्षेत्र के अयाना थाना अंतर्गत रहटौली ग्राम निवासी आरोपित मंजीत सिंह पिता शंकर सिंह को दोषी पाते हुए 10 वर्षों का कठोर कारावास एवं तीन लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया था. उत्पाद विभाग के एपीपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि हसन बाजार ओपी के तत्कालीन पुलिस सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार रजक ने 10 जनवरी, 2024 को मेन रोड शाहाबाद लाइन होटल पीरो के समीप अंग्रेजी शराब से लदे ट्रक एवं चालक संजय सिंह एवं उसके साथ बैठा मंजीत सिंह को गिरफ्तार किया था. ट्रक से कुल लगभग 8619 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गयी थी. अंग्रेजी शराब के बरामदगी को लेकर पीरो ( हसन बाजार ओपी) थाना में कांड संख्या 15/24 प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोप का गठन 16 मई, 2024 को हुआ था. जमानत होने बाद संजय सिंह कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था. अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने मद्यनिषेध व उत्पाद एक्ट की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाते हुए आरोपित मंजीत सिंह को 10 वर्ष के सश्रम कैद व तीन लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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