गणेश चतुर्थी से छठ तक डीजे पर रोक, पर्व-त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट; जानें किस जिले में लागू हुआ आदेश

Updated:
विज्ञापन

शांति शमिति के बैठक करते थानाध्यक्ष

WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

भोजपुर के इमादपुर थाना परिसर में गणेश चतुर्थी से छठ पर्व तक शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक हुई. थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने पूजा-जुलूस के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बताया और डीजे पर रोक की घोषणा की.

विज्ञापन

DJ ban on festivals: गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दशहरा, विश्वकर्मा पूजा एवं छठ पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर भोजपुर जिले के इमादपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गयी. इमादपुर थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई बैठक में पर्वों के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने और आपसी भाईचारा कायम रखने को लेकर विस्तार से चर्चा की गयी.

विज्ञापन

पूजा और जुलूस के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य

थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने कहा कि सभी पर्व आपसी प्रेम, सद्भाव और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाये जाएं. उन्होंने कहा कि पूजा एवं जुलूस के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. पर्वों के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी. बिना लाइसेंस जुलूस निकालने अथवा प्रतिबंध के बावजूद डीजे का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

शांति शमिति के बैठक करते थानाध्यक्ष | Prabhat Khabar Network
शांति शमिति के बैठक करते थानाध्यक्ष

अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील

थानाध्यक्ष ने पूजा समितियों और स्थानीय लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दें और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों से दूर रहें. किसी भी प्रकार की समस्या या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की गयी.

पुलिस-प्रशासन को सहयोग का भरोसा

बैठक में मौजूद लोगों ने भी पर्वों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में पुलिस-प्रशासन को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया. बैठक में शिव शंकर सिंह, अरविंद सिंह, धनंजय मौआर, बृजेश कुमार सिंह, रामजी पासवान, गौतम कुमार सिंह, धीरज कुमार, आशुतोष कुमार, राहुल कुमार, जयचंद सिंह एवं विकास कुमार समेत दर्जनों लोग शामिल हुए.

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन