आरा में राष्ट्रीय लोक अदालत: 3214 मामलों का निष्पादन, 2.78 करोड़ रुपये का समझौता

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उद्घाटन करते प्रभारी जिला जज, डीएम व एसपी

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Arrah National Lok Adalat : आरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 15 बेंचों के माध्यम से 3214 मामलों का आपसी सुलह-समझौते से निपटारा किया गया. बैंक रिकवरी, एनआई एक्ट और अन्य सुलहनीय मामलों पर जोर देते हुए कुल 2 करोड़ 78 लाख से अधिक की समझौता राशि तय की गई.

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Arrah National Lok Adalat : आरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोजित लोक अदालत का संचालन सब जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव दिवाकर कुमार ने किया.

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दीप प्रज्ज्वलित कर हुआ शुभारंभ

राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ प्रभारी प्रधान जिला जज, डीएम मनेष कुमार मीणा, एसपी अवधेश दीक्षित और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया. कार्यक्रम में उत्पाद विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा समेत न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता संघ के सचिव मनमोहन ओझा, बैंक अधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे.

आपसी सुलह-समझौते से 3214 मामलों का निपटारा

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव दिवाकर कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए कुल 15 बेंचों का गठन किया गया था. इन बेंचों के माध्यम से कुल 3214 मामलों का निष्पादन आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया गया.

2 करोड़ 78 लाख रुपये से अधिक का समझौता

लोक अदालत में निष्पादित मामलों में कुल 2 करोड़ 78 लाख 33 हजार रुपये की समझौता राशि तय हुई. लोक अदालत में मामलों के त्वरित और आपसी सहमति से समाधान पर जोर दिया गया.

बैंक से जुड़े मामलों का भी हुआ निपटारा

निष्पादित मामलों में बैंक रिकवरी, एनआई एक्ट, आपराधिक शमनीय वाद और रेलवे से जुड़े मामले शामिल रहे. इसके अलावा माप-तौल, वन विभाग, यातायात, बिजली और अन्य सुलहनीय मामलों का भी आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया गया.

लोगों को त्वरित न्याय दिलाने पर जोर

राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों की सहमति से मामलों का समाधान कर उन्हें लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाना है. आरा सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों के निष्पादन से विभिन्न विभागों और पक्षकारों से जुड़े विवादों के समाधान का रास्ता साफ हुआ.

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