हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

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19 जनवरी 2020 को नगर थानांतर्गत अहिरपुरवा मुहल्ला निवासी बंटी कुमार को मारी गयी थी गोली

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आरा.

हत्या के एक मामले में अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज किशोर ने गुरुवार को दो आरोपितों को दोषी पाते हुए सश्रम उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनायी. शेष दो आरोपियों को डाट डपट करने बाद छोड़ने का आदेश दिया. लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि 19 जनवरी 2020 को नगर थानांतर्गत अहिरपुरवा मुहल्ला निवासी बंटी कुमार को गोली से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था. इलाज के दौरान पटना के पारस अस्पताल में शास्त्रीनगर थाना द्वारा जख्मी के फर्द बयान लेकर घटना का नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें कहा गया था कि घटना के दिन सुबह में महाराजा कॉलेज के मैदान में क्रिकेट खेलने के दौरान अरबिंद कुमार समेत अन्य से विवाद हुआ था. उस समय थप्पड़ से मारपीट भी की गयी. घर आने के बाद पिता से घर के बाहर बातचीत कर रहा था.

इसी दौरान उसी मुहल्ला के अरबिंद व सुजीत कुमार आये और अरबिंद कुमार गर्दन में गोली मार दी. लोक अभियोजक ने बताया कि अस्पताल में इलाज के दौरान 26 जनवरी को जख्मी की मौत हो गयी. अभियोजन की ओर से नौ गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित अरबिंद कुमार व सुजीत कुमार को सश्रम उम्रकैद व कुल 38 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. जबकि आरोपित रामाशंकर साव व विजय साव को मारपीट करने का दोषी पाते हुए डाट डपटकर छोड़ने का आदेश दिये.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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