अररिया में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपी गई घर की चाबी; जानें कौन है योग्य, क्या लगेंगे दस्तावेज और कैसे करें आवेदन
फोटो- गृह प्रवेश का चाभी लाभुक को देते बीडीओ | Prabhat Khabar Network
भरगामा में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत लाभुकों को गृह प्रवेश की चाबी सौंपी गई. जानें योजना के तहत 1.20 लाख रुपये की सहायता, 25 वर्गमीटर में निर्माण की शर्त, मनरेगा और शौचालय निर्माण के लाभ के बारे में.
भरगामा (अररिया). प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार भवन में बीडीओ केशव कुमार राय की मौजूदगी में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभुकों को गृह प्रवेश की चाबी प्रदान की गई. इस दौरान प्रखंड कार्यालय की ओर से जारी स्वीकृति आदेश के माध्यम से आवास निर्माण के लिए मिलने वाली सहायता राशि, निर्माण की शर्तों और लाभुकों के लिए जरूरी निर्देशों की जानकारी दी गई.
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तीन किस्तों में मिलेगी 1.20 लाख रुपये की सहायता
मैदानी क्षेत्रों में प्रत्येक स्वीकृत आवास के लिए 1.20 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है. यह राशि तीन किस्तों में 40-40 हजार रुपये के रूप में लाभुकों के बैंक खाते में भेजी जाएगी. स्वीकृति के साथ पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपये दिए जाएंगे. प्लिंथ स्तर तक निर्माण पूरा होने पर दूसरी और छत ढलाई के बाद तीसरी किस्त जारी की जायेगी.
कम से कम 25 वर्गमीटर में बनाना होगा मकान
योजना के तहत लाभुकों को कम से कम 25 वर्गमीटर क्षेत्रफल में आवास का निर्माण करना होगा. मकान में आवासीय कमरा और स्वच्छ रसोई का निर्माण अनिवार्य है. शौचालय का निर्माण भी जरूरी होगा. यदि शौचालय निर्माण के लिए पहले से राशि नहीं मिली है, तो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल सकता है.
मनरेगा से मजदूरी का भी मिलेगा लाभ
आवास निर्माण में निर्धारित मानक के अनुसार मनरेगा के तहत मानव दिवस की अकुशल मजदूरी का लाभ भी पात्र लाभुकों को मिल सकता है. पहली किस्त प्राप्त होने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर आवास निर्माण पूरा करना जरूरी है. निर्मित मकान पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लोगो लगाना भी आवश्यक होगा.
राशि के दुरुपयोग पर कार्रवाई की चेतावनी
स्वीकृति आदेश में लाभुकों को स्पष्ट किया गया है कि सहायता राशि का दुरुपयोग करने या निर्धारित समय सीमा में आवास निर्माण पूरा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है. निर्माण से संबंधित तकनीकी सहायता के लिए लाभुक प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.
ग्रामीण विकास मंत्री ने लाभुकों को दी शुभकामनाएं
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पहली, दूसरी या तीसरी किस्त के रूप में 40 हजार रुपये प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार की ओर से शुभकामना संदेश जारी किया गया है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के हस्ताक्षर से जारी संदेश में लाभुकों को बधाई देते हुए योजना को पात्र परिवारों को सुरक्षित, सम्मानजनक और पक्का आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है.
आवास के साथ शौचालय और मजदूरी का भी लाभ
ग्रामीण विकास विभाग के संदेश के अनुसार पीएम आवास योजना-ग्रामीण के लाभुकों को निर्धारित मानव-दिवस की अकुशल मजदूरी का लाभ मनरेगा के माध्यम से मिल सकता है. वहीं पात्र लाभुकों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण के बाद 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिल सकती है. विभाग ने लाभुकों से प्राप्त राशि का उपयोग गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण में करने की अपील की है.
PM आवास योजना-ग्रामीण में कौन लोग पात्र हो सकते हैं
ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ऐसे परिवार जिनके पास पक्का मकान नहीं है, वे योजना के तहत पात्रता के आधार पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं. बेघर परिवारों तथा कच्चे, जर्जर या असुरक्षित मकान में रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है. लाभार्थियों का चयन सरकारी सर्वे, उपलब्ध डेटाबेस और स्थानीय स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है.
कमजोर और वंचित परिवारों को प्राथमिकता
सामाजिक-आर्थिक स्थिति, सरकारी सर्वे और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कमजोर एवं वंचित परिवारों तथा अन्य पात्र श्रेणियों को नियमानुसार प्राथमिकता मिल सकती है. अंतिम पात्रता वर्तमान सरकारी नियमों और सत्यापन के आधार पर तय होती है.
किन परिस्थितियों में पात्रता प्रभावित हो सकती है
परिवार के पास कुछ प्रकार की संपत्ति, वाहन या कृषि मशीनरी, सरकारी नौकरी, आयकर दायित्व अथवा निर्धारित आय सीमा से अधिक आय जैसी परिस्थितियां योजना की पात्रता को प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए लाभार्थियों को आवेदन या सत्यापन से पहले अपने प्रखंड कार्यालय से वर्तमान पात्रता मानदंड की जानकारी लेनी चाहिए.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
पात्र लाभार्थियों के पास आधार कार्ड, आधार प्रमाणीकरण की सहमति, बैंक पासबुक और सक्रिय मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए. योजना और पात्रता के अनुसार मनरेगा जॉब कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित विवरण तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं. दस्तावेजों की अंतिम सूची स्थानीय प्रशासन या प्रखंड कार्यालय से सत्यापित करना उचित है.
खुद ऑनलाइन आवेदन नहीं, चयन प्रक्रिया पर आधारित है योजना
पीएम आवास योजना-ग्रामीण की प्रक्रिया सामान्य ऑनलाइन आवेदन जैसी नहीं है. लाभार्थियों की पहचान सरकारी सर्वे और उपलब्ध डेटाबेस के आधार पर की जाती है. इसके बाद ग्राम सभा स्तर पर सत्यापन और अनुमोदन की प्रक्रिया होती है. पात्र लाभार्थियों का आधिकारिक प्रक्रिया के तहत पंजीकरण संबंधित पंचायत एवं ग्रामीण आवास कर्मियों द्वारा कराया जाता है.
जियो-टैगिंग और भौतिक सत्यापन के बाद जारी होती है स्वीकृति
पंजीकरण के बाद आवास की स्थिति का भौतिक सत्यापन किया जाता है. आवश्यकतानुसार मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो-टैगिंग भी की जाती है. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थी के लिए स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है. इसके बाद योजना के प्रावधान के अनुसार पहली किस्त बैंक खाते में भेजी जाती है.
निर्माण की प्रगति के आधार पर मिलती हैं किस्तें
पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी आवास निर्माण शुरू करता है. निर्माण की प्रगति के आधार पर आगे की किस्तों का भुगतान किया जाता है. लाभुकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवास निर्माण पूरा करना होता है. निर्माण की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का पालन करना भी जरूरी है.
योजना की जानकारी के लिए कहां करें संपर्क
योजना से जुड़ी पात्रता, नाम सूची में होने, पंजीकरण या किस्त की स्थिति जानने के लिए लाभार्थी अपने ग्राम पंचायत, पंचायत सचिव, ग्रामीण आवास सहायक या प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. योजना का लाभ लेने के लिए किसी बिचौलिए को पैसा न दें और केवल आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करें.
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लेखक के बारे में
By राष्ट्रभूषण पिंटू
राष्ट्रभूषण पिंटू प्रिंट माध्यम में 12 वर्षों से और डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. भरगामा (अररिया) क्षेत्र में काम कर रहे हैं. सामाजिक कार्यों, शिक्षा, राजनीति व खेल में रुचि रखते हैं.
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