कुर्साकांटा को बाल विवाह, बाल श्रम और नशा मुक्त बनाने का संकल्प, समितियों को सक्रिय करने का निर्देश

Updated:
विज्ञापन

फोटो- कुर्साकांटा बीआरसी भवन में सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प लेते जनप्रतिनिधि व अन्य | Prabhat Khabar Network

कुर्साकांटा प्रखंड को नशा मुक्त, बाल विवाह मुक्त, बाल तस्करी मुक्त, बाल श्रम मुक्त और बाल यौन शोषण मुक्त बनाने का महत्वपूर्ण संकल्प लिया गया है. इस अभियान के तहत पंचायत और वार्ड स्तर की समितियों को सक्रिय कर बाल अधिकारों की रक्षा में प्रभावी भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं.

विज्ञापन

अररिया कुर्साकांटा. प्रखंड कार्यालय स्थित बीआरसी भवन में मंगलवार को प्रखंड बाल कल्याण समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख रानी सिंह ने की. बैठक में कुर्साकांटा प्रखंड को नशा मुक्त, बाल विवाह मुक्त, बाल तस्करी मुक्त, बाल श्रम मुक्त और बाल यौन शोषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया.

आपके शहर में

विज्ञापन

बाल संरक्षण अभियान पर हुई विस्तृत चर्चा

जागरण कल्याण भारती फारबिसगंज के अध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन और कल्याण भारती के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बैठक में बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. जिला प्रशासन, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन और जागरण कल्याण भारती के संयुक्त प्रयास से आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार और बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास निगम के सहयोग से संचालित बाल संरक्षण अभियान की जानकारी दी गई.

पंचायत और वार्ड स्तर की समितियों को सक्रिय करने का निर्देश

बीडीओ डॉ. नयना पॉल ने पंचायत और वार्ड स्तर पर गठित बाल समितियों को तत्काल सक्रिय करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बाल अधिकारों की रक्षा के लिए गठित समितियां केवल कागजों तक सीमित नहीं रहें, बल्कि नियमित बैठक कर गांव-गांव में बाल विवाह, बाल श्रम और बाल उत्पीड़न जैसी घटनाओं की रोकथाम में प्रभावी भूमिका निभाएं. उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्र में समितियों की नियमित बैठक सुनिश्चित करने की अपील की.

बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता पर जोर

जागरण कल्याण भारती के दीपेश कुमार ने कहा कि कम उम्र में बेटियों का विवाह उनके भविष्य को प्रभावित करता है. बेटियों को बाल विवाह नहीं, बल्कि बेहतर शिक्षा, सुरक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर की जरूरत है. उन्होंने कहा कि बाल विवाह कानूनन दंडनीय अपराध है. इसकी रोकथाम के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होकर आगे आना होगा.

हेल्पलाइन नंबरों की दी गई जानकारी

बैठक में प्रशासन और सामाजिक संस्था की ओर से आम लोगों से अपील की गई कि बाल विवाह, बाल श्रम या बाल उत्पीड़न की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित हेल्पलाइन पर शिकायत करें. लोगों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर हेल्पलाइन 1930, महिला हेल्पलाइन 181 और आपातकालीन सेवा 112 की जानकारी दी गई. अधिकारियों ने कहा कि समय पर सूचना मिलने से बच्चों को शोषण और तस्करी जैसी गंभीर समस्याओं से बचाया जा सकता है.

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने लिया संकल्प

बैठक में कुर्साकांटा प्रखंड की विभिन्न पंचायतों के मुखिया, उप प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, बाल कल्याण पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, प्रधान सहायक सह नाजिर मो. हुसैन आजाद, सभी महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना कार्यालय के कर्मी, बाल संरक्षण कार्यकर्ता सहित जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. सभी ने एकजुट होकर अररिया जिले को बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल श्रम, बाल यौन शोषण और नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया.


विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन