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बहू की हत्या के दोषी सास-ससुर को आजीवन कारावास

Updated at : 09 Jan 2025 7:47 PM (IST)
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बहू की हत्या के दोषी सास-ससुर को आजीवन कारावास

मृतका के भाई ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी

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जिला व चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार ने सुनाई सजा प्रतिनिधि, अररिया गुरुवार को जिला व चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत ने पुत्र द्वारा अर्जित भूमि के विवाद मामले में सास-ससुर द्वारा बहू की हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के परिहरि गोपालपुर के 70 वर्षीय कोकण शर्मा व उनकी 60 वर्षीय पत्नी महावती देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों आरोपितों को कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. यह सजा एसटी 200/2024 रानीगंज थाना कांड संख्या 336/2023 में सुनाया गया है. सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि घटना 12 अगस्त व 13 अगस्त 2023 की रात की है. बड़ी पतोहू रंजू देवी अपने घर ग्राम गोपालगंज वार्ड संख्या 15 थाना रानीगंज में अपने परिजनों के साथ सो रही थी. इसी दौरान महावती देवी अपने पति कोकण शर्मा व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अपनी पतोहू रंजू देवी की सोये अवस्था में धारदार हथियार से हत्या कर दी और शव को शौचालय की टंकी में छिपा दिया था. इस मामले में मृतका रंजू देवी के भाई अमर शर्मा पिता मानो शर्मा जो पूर्णिया जिले के बनमनखी थाना क्षेत्र के धीमी वार्ड संख्या 04 ने अपनी बहन की हत्या होने पर रानीगंज थाना में कई आरोपियों के विरुद्ध रानीगंज थाना कांड संख्या 336/2023 दाखिल कराया था. इस मामले में केस आइओ ने दिनांक 04 नवंबर 2023 को कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया. समर्पित आरोप पत्र में आसामी क्रमशः राजू शर्मा, ललिता देवी, सोनिया देवी, सुबोध कुमार के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखने की बात लिखी गयी है. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश ने 20 दिसंबर 2023 को संज्ञान लिया. 19 अप्रैल 2024 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठन किया गया. आरोप गठन के बिंदु पर आरोपी महावती देवी व कोकण शर्मा (पति-पत्नी) ने अपने आप को निर्दोष बताया था. कोर्ट में 05 सितंबर 2024 से साक्ष्य प्रारंभ किया गया. जहां सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया.

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