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शराब बरामदगी मामले मेंऑटो चालक को पांच साल की सजा

Updated at : 13 May 2024 7:48 PM (IST)
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शराब बरामदगी मामले मेंऑटो चालक को पांच साल की सजा

एक लाख का लगाया जुर्माना

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अररिया. व्यवहार न्यायालय अररिया के उत्पाद न्यायालय-02 के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने सोमवार को प्रतिबंधित विदेशी शराब परिवहन करने का मामला प्रमाणित होने पर ऑटो चालक को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इस संबंध में उत्पाद न्यायालय 02 में प्रतिनियुक्त स्पेशल पीपी रामा नंद मंडल ने जानकारी दी कि चालक को कारावास की सजा के अलावा एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. बताया गया कि 21 अक्तूबर 2023 को जोकीहाट थाना के पुअनि अरुण कुमार झा ने एनएच 327 ई रानीपुल धर्मकांटा के पास वाहन चेकिंग किया जा रहा था. इसी क्रम में तलाशी लेने पर ऑटो में बने तहखाने से विभिन्न ब्रांडों के विदेशी शराब कुल 178 लीटर बरामद किया गया. पुअनि अरुण कुमार झा के द्वारा ऑटो सहित बरामद विदेशी शराब को जब्त करते हुए आरोपित को गिरफ्तार किया गया. इधर कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश श्री गुप्ता ने आरोपी को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष से अधिवक्ता अशोक कुमार ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी. दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश श्री गुप्ता ने आरोपी की सज़ा मुकर्रर की.

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