अररिया में लंबित चालानों की वसूली तेज, राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रशासन अलर्ट

Published by :Shruti Kumari
Published at :08 May 2026 3:02 PM (IST)
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अररिया में लंबित चालानों की वसूली तेज, राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रशासन अलर्ट

अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते जिलाधिकारी

समीक्षा के दौरान बताया गया कि 90 दिनों से अधिक पुराने कुल 6047 चालान अब भी लंबित हैं, जिनका भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया है

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अररिया से पंकज कुमार की रिपोर्ट

अररिया: जिला पदाधिकारी विनोद दूहन ने जिला परिवहन कार्यालय के कार्यों की समीक्षा करते हुए राजस्व संग्रहण, लंबित चालानों की स्थिति और आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों का जायजा लिया. बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

समीक्षा के दौरान बताया गया कि 90 दिनों से अधिक पुराने कुल 6047 चालान अब भी लंबित हैं, जिनका भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया है. लंबित चालानों की वसूली के लिए संबंधित वाहन मालिकों को उनके निबंधित मोबाइल नंबर पर एनआईसी के माध्यम से संदेश भेजे जा चुके हैं. जिला प्रशासन अधिक से अधिक लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर गंभीर है.

डीएम ने नौ मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को गंभीरता और तत्परता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि लोक अदालत में शामिल होने वाले वाहन स्वामियों को समय रहते सूचना उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे अपने लंबित मामलों का निपटारा कर सकें. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सहयोग से लोक अदालत की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं.

बैठक में जिला परिवहन कार्यालय में कार्यरत प्रवर्तन तंत्र और निरीक्षी पदाधिकारियों के कार्यों की भी समीक्षा की गई. डीएम ने राजस्व संग्रहण में तेजी लाने, बेहतर समन्वय बनाए रखने और वसूली गई शमन राशि को अविलंब सरकारी खाते में जमा कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया.

जिला पदाधिकारी ने हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाने का भी निर्देश दिया. साथ ही गलत दिशा में वाहन चलाने, लेन वायलेशन, डेंजर ड्राइविंग और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.

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