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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए 15 तक करें आवेदन

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11 वें चरण की समयावधि में विस्तार किया गया है. आवेदन की तिथि दिनांक 27 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्तूबर 2024 कर दी गयी है.

अररिया. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11 वें चरण की समयावधि में विस्तार किया गया है. आवेदन की तिथि दिनांक 27 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्तूबर 2024 कर दी गयी है. योजना का लाभ लेने के लिए अब 15 अक्तूबर 2024 तक आवेदन किया जा सकता है. जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि किसी कारणवश जो इच्छुक आवेदक आवेदन करने से वंचित रहे गये हैं. उनके पास आवेदन करने का सुनहरा मौका उपलब्ध है. निर्धारित समयावधि के अंदर आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 11 वें चरण में शेष बचे 332 रिक्ति के अनुसार पंचायतों में आवेदन लिये जायेंगे. आवेदन केवल उन्हीं पंचायतों के लिये होंगे, जहां रिक्तियां उपलब्ध हैं. साथ ही जिस कोटि की रिक्ति उपलब्ध है उसी कोटि के लिए आवेदन स्वीकार्य होगा. पंचायतवार रिक्ति की विस्तृत जानकारी जिला परिवहन कार्यालय अररिया व संबंधित प्रखंड कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है. इस योजना के तहत प्रति पंचायत 7 योग्य लाभुकों का चयन किया जा रहा है. 04 अनुसूचित जाति-जनजाति व 03 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य को वाहन की खरीद पर अनुदान का लाभ दिया जा रहा है. इस योजना के तहत सामान्य, ई रिक्सा, एंबुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया जाता है. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नये सवारी वाहन व एम्बुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया जाता है. अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल के 50 प्रतिशत तक की राशि व अधिकतम 01 लाख रुपये निर्धारित है. एंबुलेंस के क्रय की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रुपये अनुदान देने का प्रावधान है. विस्तारित तिथि के मुताबिक आवेदक 15 अक्टूबर अपना आवेदन विभाग को समर्पित कर सकते हैं. पंचायतवार व कोटिवार वरीयता सूची के निर्माण के लिये 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक की तिथि निर्धारित है. 24 अक्टूबर को चयन सूची प्रकाशित की जायेगी. 25 अक्टूबर से 04 नवंबर तक इस पर किसी तरह का दावा आपत्ति दर्ज कराया जा सकेगा. 05 नवंबर तक प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए अंतिम सूची 11 नवंबर को प्रकाश्शित किया जायेगा. संबंधित बीडीओ द्वारा चयनित लाभुकों के बीच 12 से 19 नवंबर तक चयन पत्र उपलब्ध कराया जायेगा. 20 नवंबर के बाद वाहन खरीद के उपरांत अनुदान लाभ के लिये आवेदन किया जा सकेगा.आवेदन प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर सीएफएमएस के माध्यम से लाभुकों के खाते में हस्तानांतरित कर दिया जायेगा.

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Prabhat Khabar News Desk
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