लोक अदालत के माध्यम से करें वादों का निबटारा : सचिव
Updated at : 03 Jun 2019 7:47 AM (IST)
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अररिया : जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आगामी 13 जुलाई को व्यवहार न्यायालय अररिया परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. यह जानकारी अवर न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संजीब कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के पटल पर सुलहनीय वादों का निपटारा पक्षकारों की […]
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अररिया : जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आगामी 13 जुलाई को व्यवहार न्यायालय अररिया परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. यह जानकारी अवर न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संजीब कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के पटल पर सुलहनीय वादों का निपटारा पक्षकारों की मौजूदगी में समझौते के बिंदु पर किया जायेगा. इसकी सफलता के लिए हम सभी को तैयार रहने की जरूरत है.
इस बाबत सचिव श्री कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत वाद, बैंक ऋण वूसली वाद, बाइक दावा न्यायाधिकरण वाद, श्रम वाद, बिजली व पानी बिल से संबंधित विवाद (गैर शमनीय मामलों को छोड़कर), वैवाहिक विवाद, भू-अधिग्रहण वाद, सेवा (वेतन, भत्ता व सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित) मामले, राजस्व के मामले, अन्य दिवानी वाद (किराया, सुखाधिकार निषेधाज्ञा) के अलावा सभी प्रकार के सुलहनीय मामलो को निपटारा सुलह-समझौता के आधार पर किया जायेगा.
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