आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 May 2019 7:18 AM
अररिया : स्थानीय वयवहार न्यायालय अररिया के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिव कुमार शर्मा की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत आर्म्स एक्ट का मामला प्रमाणित होने पर रामपुर मोहनपुर पश्चिमी के रहने वाले आरोपी 40 वर्षीय मो जावेद पिता स्व अब्दुल हसन को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड के […]
अररिया : स्थानीय वयवहार न्यायालय अररिया के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिव कुमार शर्मा की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत आर्म्स एक्ट का मामला प्रमाणित होने पर रामपुर मोहनपुर पश्चिमी के रहने वाले आरोपी 40 वर्षीय मो जावेद पिता स्व अब्दुल हसन को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड के रूप में एक हजार रूपया जुर्माना किया है. जुर्माने की राशि जमा नही करने पर आरोपी को दो माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.
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