बिहार के सरकारी अस्पतालों में लिखित परीक्षा के आधार पर होगी एएनएम की बहाली, बनेगा स्टेट कैडर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गयी. वहीं बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम ) संवर्ग नियमावली 2018 को निरस्त कर दिया गया.
बिहार के सरकारी अस्पतालों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ( एएनएम) की नियुक्ति अब लिखित परीक्षा के आधार पर की जायेगी. बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर उनकी नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग करेगा. राज्य सरकार ने एएनएम के कैडर में भी बदलाव कर दिया है. पहले एएनएम का जिला स्तरीय कैडर होता था. अब कैबिनेट ने एएनएम के कैडर को स्टेट कैडर बनाने की स्वीकृति दे दी है. इससे अब एएनएम का स्थानांतरण भी किसी जिले से कहीं भी किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम ) संवर्ग नियमावली 2018 को निरस्त करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गयी.
इसके अलावा कैबिनेट ने सात निश्चय कार्यक्रम के तहत 37 जिलों में स्थापित किये गये इंजीनियरिंग कॉलेजों के वर्ग कक्ष, पुस्तकालय, कर्मशाला, प्रयोगशाला और छात्रावास में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण व कंप्यूटर की खरीद के लिए 150 करोड़ 40 लाख की स्वीकृति दी गयी और वित्तीय वर्ष 2023-24 में संबंधित संस्थानों को राशि भी जारी कर दी गयी. इसी प्रकार से राज्य के 45 राजकीय पॉलिटेक्निक व राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में वर्ग कक्ष, पुस्तकालय, कर्मशाला, प्रयोगशाला और छात्रावास में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण व कंप्यूटर की खरीद के लिए 71 करोड़ 99 लाख की स्वीकृति दी गयी और वित्तीय वर्ष 2023-24 में संबंधित संस्थानों को राशि भी जारी कर दी गयी.
कैबिनेट ने नालंदा जिले के चंडी में सबस्टेशन के निर्माण के लिए 129 करोड़ 75 लाख की नयी योजना की स्वीकृति, तो जमुई के खैरा अंचल में मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन के निर्माण के लिए 27 एकड़ जमीन मुफ्त में स्वास्थ्य विभाग को अंतरविभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालयों में स्नातक शिक्षक व स्नातकोत्तर शिक्षक के पद पर जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त स्नातक व स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति की जायेगी.
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