अभियान बसेरा योजना: बिहार में भूमिहीन परिवारों को मिलेगा जमीन का हक, ऐसे करें आवेदन, देने होंगे ये जरूरी दस्तावेज

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बिहार के भूमिहीन परिवारों को मिलेंगे जमीन (AI फोटो)

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Abhiyan Basera Bihar: बिहार में पात्र भूमिहीन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है. अभियान बसेरा योजना के तहत 92 हजार से ज्यादा भूमिहीनों को जमीन मिल चुकी है. इस बीच राजस्व विभाग की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भूमिहीन परिवार अंचल कार्यालय में ही आवेदन जमा कर सकते हैं. उन्हें पटना आने की जरुरत नहीं है.

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Abhiyan Basera Bihar: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से निर्देश दिया गया है. भूमिहीन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने के उद्देश्य से 'अभियान बसेरा' के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र भूमिहीन परिवार अपने संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं. विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि इसके लिए पटना स्थित राज्य मुख्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं है.

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आवेदन के साथ ये डॉक्यूमेंट होंगे जरुरी

आवेदन के साथ परिवार के सभी सदस्यों का डिटेल और मोबाइल नंबर देना होगा. आवेदक, पति या पत्नी और वयस्क पारिवारिक सदस्यों के आधार की स्व-अभिप्रमाणित कॉपी (Self-Attested Copies) भी आवेदन के साथ देनी होगी. इसके अलावा जाति प्रमाण-पत्र की कॉपी और राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र या निवास प्रमाण-पत्र में से उपलब्ध दस्तावेज देना होगा. परिवार का वर्तमान ग्रुप फोटो भी आवेदन के साथ लगाना होगा.

सरकारी जमीन पर बसे होने पर देना होगा ये दस्तावेज

आवेदक को निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा कि परिवार के पास वासयोग्य भूमि नहीं है और पहले किसी सरकारी योजना के तहत वासभूमि नहीं मिली है. अगर परिवार सरकारी भूमि पर बसा हुआ है, तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार मौजा, खाता और खेसरा का डिटेल देना होगा. इसके साथ पुराने निवास से संबंधित उपलब्ध सबूत भी अटैच किए जा सकते हैं.

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अपने अंचल कार्यालय में दे सकते हैं आवेदन

विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि आवेदन अपने संबंधित अंचल कार्यालय में ही जमा कर सकते हैं. इसके लिए पटना स्थित राज्य मुख्यालय आने की जरूरत नहीं है. यदि किसी व्यक्ति या संस्था की ओर से लोगों को भ्रमित कर जिलों से पटना मुख्यालय लाए जाने की जानकारी मिलती है, तो ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इस पोर्टल पर कर सकते हैं शिकायत

जानकारी के मुताबिक, अभियान बसेरा के तहत अब तक 92 हजार से अधिक परिवारों को जमीन मिल चुकी है. राज्य सरकार का संकल्प है कि कोई भी पात्र वासभूमिहीन परिवार वासभूमि के अधिकार से वंचित न रहे. शिकायत और सुझाव के लिए लोग जन शिकायत पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in/ का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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