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दहेज हत्या में पति दोषी करार

Updated at : 11 May 2019 1:34 AM (IST)
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दहेज हत्या में पति दोषी करार

मधुबनी : रूद्रपुर थाना क्षेत्र में दहेज के लिये हुई साजदा खातून की हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उमाकांत यादव की न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस के बाद आरोपी रूद्रपुर थाना क्षेत्र के डुमरा पश्चिमी टोल निवासी मो़ उमैर ऊर्फ गुलजार(पति) को 303 बी भादवि में […]

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मधुबनी : रूद्रपुर थाना क्षेत्र में दहेज के लिये हुई साजदा खातून की हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उमाकांत यादव की न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस के बाद आरोपी रूद्रपुर थाना क्षेत्र के डुमरा पश्चिमी टोल निवासी मो़ उमैर ऊर्फ गुलजार(पति) को 303 बी भादवि में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 15 मई को होगी.

क्या है मामला. अपर लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार झा के अनुसार सूचक आसमा खातून की पुत्री साजदा खातून की शादी गांव के ही मो़ उमैर उर्फ गुलजार के साथ हुई थी. शादी के बाद आरोपी के परिजन द्वारा साठ हजार रुपये व अपाची बाइक की मांग करने लगे. मृतका साजदा खातून एवं उनके परिजन द्वारा दहेज देने से इंकार करने पर दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित किया जाने लगा. 5 दिसम्बर 2016 को उक्त आरोपी ने गला दबाकर हत्या कर दी. सूचना मिलने पर मृतका की मां आसमा खातून ने रूद्रपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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