IPL 2009 केस में ललित मोदी को राहत, ट्रिब्यूनल ने पलटा फैसला

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ललित मोदी (फोटो- सोशल मीडिया)

IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को 2009 के FEMA मामले में राहत मिली है. अपीलीय ट्रिब्यूनल ने उन पर लगे सभी जुर्माने रद्द कर दिए हैं. जानें इस फैसले से जुड़ी पूरी जानकारी.

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इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को 2009 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईपीएल से जुड़े विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) मामले में कानूनी राहत मिली है. SAFEMA के तहत अपीलीय ट्रिब्यूनल ने मुख्य कार्यवाही में उन पर लगाए गए जुर्माने को रद्द कर दिया है. ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के उस आधार को भी स्वीकार नहीं किया, जिस पर पूरा मामला खड़ा किया गया था.

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ललित मोदी ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि 16 साल तक चली जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ट्रिब्यूनल ने माना कि 2009 में दक्षिण अफ्रीका में आईपीएल के आयोजन के लिए विदेश भेजा गया पैसा सामान्य कारोबारी खर्च का हिस्सा था, न कि निवेश या पूंजी से जुड़ा लेन-देन. इसी वजह से ईडी के मामले का मुख्य आधार कमजोर पड़ गया.

FEMA अनुपालन की जिम्मेदारी नहीं थी

मोदी ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि बीसीसीआई की FEMA अनुपालना (कंप्लायंस) की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी और न ही उनके पास वह वित्तीय अधिकार थे, जिनका दावा ईडी ने किया था. इसलिए मुख्य कार्यवाही में उन पर लगाए गए जुर्माने को रद्द कर दिया गया.

2009 में दक्षिण अफ्रीका क्यों ले जाया गया था IPL

उन्होंने कहा कि 2009 में आम चुनावों के कारण भारत में आईपीएल का आयोजन संभव नहीं था, इसलिए टूर्नामेंट को दक्षिण अफ्रीका ले जाने का फैसला लिया गया. उनके मुताबिक, इसी फैसले ने आईपीएल को बचाए रखा और आगे चलकर यह दुनिया की सबसे मूल्यवान खेल लीगों में शामिल हो गया.

'यह सिर्फ मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं'

ललित मोदी ने कहा कि उन्होंने हमेशा यह दावा किया कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट और आईपीएल के हित में पूरी ईमानदारी से काम किया और कोई व्यक्तिगत गलत काम नहीं किया. उन्होंने अपने वकीलों, परिवार और समर्थकों का आभार जताते हुए कहा कि यह फैसला सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि कानून की उचित प्रक्रिया और तथ्यों के आधार पर न्याय होने का प्रमाण भी है.

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