न्यायालय का स्टरलाइट संयंत्र को फिर से खोलने की अनुमति देने से इनकार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Feb 2019 1:00 PM
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित वेदांता के स्टरलाइट संयंत्र को दोबारा खोलने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया लेकिन उसे उच्च न्यायालय जाने की छूट दे दी. न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि वह तमिलनाडु सरकार की राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के […]
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित वेदांता के स्टरलाइट संयंत्र को दोबारा खोलने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया लेकिन उसे उच्च न्यायालय जाने की छूट दे दी. न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि वह तमिलनाडु सरकार की राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को केवल सुनवाई की योग्यता के आधार पर मंजूरी दे रही है. उसने कहा कि एनजीटी के पास संयंत्र को दोबारा खोलने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है.
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