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झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, रात 8 बजे तक हाजिर हों देवघर DC व मोहनपुर CO, नहीं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट

Updated at : 03 Jun 2022 5:23 PM (IST)
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झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, रात 8 बजे तक हाजिर हों देवघर DC व मोहनपुर CO, नहीं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट

Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार एकल पीठ ने लैंड पॉजिशन सर्टिफिकेट (एलपीसी) के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. दलील सुनने के बाद अदालत ने कड़ी नाराजगी जतायी. निर्देश दिया कि आज रात (तीन जून) आठ बजे दे‌वघर के उपायुक्त व मोहनपुर के अंचलाधिकारी (सीओ) को सशरीर उपस्थित करायें.

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Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अवकाशकालीन एकल पीठ ने लैंड पॉजिशन सर्टिफिकेट (एलपीसी) के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने प्रार्थी की दलील सुनने के बाद कड़ी नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि आज रात (तीन जून) आठ बजे दे‌वघर के उपायुक्त व मोहनपुर के अंचलाधिकारी (सीओ) को सशरीर उपस्थित करायें. यदि दोनों अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ अदालत गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुनील कुमार शर्मा ने याचिका दायर कर एलपीसी निर्गत करने के लिए उचित आदेश देने की मांग की है.

आज रात 8 बजे तक हाजिर हों देवघर डीसी व सीओ

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अवकाशकालीन एकल पीठ ने लैंड पॉजिशन सर्टिफिकेट (एलपीसी) के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. दलील सुनने के बाद अदालत ने कड़ी नाराजगी जतायी. मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि आज रात (तीन जून) आठ बजे दे‌वघर के उपायुक्त व मोहनपुर के अंचलाधिकारी (सीओ) को सशरीर उपस्थित करायें.

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लैंड पॉजिशन से संबंधित फाइल लाएं सीओ

अदालत ने सीओ को यह भी निर्देश दिया है कि अपने साथ लैंड पॉजिशन से संबंधित फाइल लेकर आयें. अदालत रात आठ बजे दोबारा मामले की सुनवाई के लिए बैठेगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता लखनचंद्र राय ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि देवघर जिले के मोहनपुर अंचल में 2100 वर्गफीट जमीन है. उन्होंने जमीन का एलपीसी निर्गत करने के लिए अंचल में आवेदन दिया, लेकिन एलपीसी निर्गत नहीं किया गया. दोबारा भी आवेदन दिया है. वह अपनी जमीन की बिक्री करना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें एलपीसी की जरूरत है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुनील कुमार शर्मा ने याचिका दायर कर एलपीसी निर्गत करने के लिए उचित आदेश देने की मांग की है.

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रिपोर्ट : राणा प्रताप

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