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साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया ये निर्देश

Updated at : 17 Jun 2021 2:53 PM (IST)
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साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया ये निर्देश

Jharkhand News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने रूपा तिर्की की मौत मामले में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. अदालत ने मामले की सीबीआई जांच पर सरकार को चार सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने रांची के एसएसपी को प्रार्थी के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया.

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Jharkhand News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने रूपा तिर्की की मौत मामले में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. अदालत ने मामले की सीबीआई जांच पर सरकार को चार सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने रांची के एसएसपी को प्रार्थी के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया.

झारखंड हाईकोर्ट में आज साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर क्रिमिनल रिट पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दायर करने को कहा है. अदालत ने महाधिवक्ता को इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा है. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई है. राज्य की पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है. इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया गया.

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उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की है. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग को भी चुनौती दी है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तिथि निर्धारित की है.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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