10.8 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

झारखंड में अब संविदा महिला कर्मियों को मिलेगा मातृत्व अवकाश, सीएम हेमंत सोरेन ने दी स्वीकृति

संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का प्रावधान नहीं था. यह मामला जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो उन्होंने संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने की स्वीकृति प्रदान की है.

Women Maternity Leave in Jharkhand: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है. अब संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ प्राप्त होगा. मालूम हो कि पूर्व में संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का प्रावधान नहीं था. यह मामला जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो उन्होंने संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने की स्वीकृति प्रदान की है. करीब पांच महीने पहले वित्त विभाग ने इस पर अपनी स्वीकृति दी थी. जिसके बाद सीएम ने यह बड़ा फैसला लिया.

पात्र महिला कर्मियों को 180 दिन का मिलेगा मातृत्व अवकाश

मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव वैसी महिला कर्मी पर लागू होगा जो पिछले 12 महीनों में 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुकी हों, उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा. बता दें कि यह अवकाश दो जीवित संतान के बाद हुए प्रसव पर लागू नहीं होगा. मातृत्व अवकाश के लिए संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम संविदा राशि के बराबर होगा.

लंबे समय से कर रही थी मातृत्व अवकाश की मांग

राज्य में संविदा पर काम करने वाली महिला कर्मचारी लंबे समय से मातृत्व अवकाश की मांग कर रही थी. मातृत्व लाभ ऐसे लाभ हैं जो महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं. ये लाभ मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होते हैं.

Nutan kumari
Nutan kumari
Digital and Broadcast Journalist. Having more than 4 years of experience in the field of media industry. Specialist in Hindi Content Writing & Editing.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel