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Subrata Roy की मौत के बाद भी क्या सहारा निवेशकों का पैसा होगा रिफंड, जानें हर सवाल का जवाब

Updated at : 15 Nov 2023 12:32 PM (IST)
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Subrata Roy की मौत के बाद भी क्या सहारा निवेशकों का पैसा होगा रिफंड, जानें हर सवाल का जवाब

Sahara India Refund: सहारा ग्रुप (Sahara Group) के 4 कोऑपरेटिव में निवेश करने वाले लोगों को केंद्र सरकार की पहल से रिफंड दिया जा रहा है. इसके तहत, बड़ी संख्या में निवेशकों को कुछ धन प्राप्त हो गया है.

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Sahara India Refund: सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय (Subrata Roy) का निधन मंगलवार को हो गया. एक तरफ जहां सुब्रत रॉय के निधन पर शोक का माहौल है. वहीं, सहारा के निवेशकों के मन में निवेश के रिपंड से जुड़े कई सवाल आ रहे हैं. कई लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि कुछ महीनें पहले केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गयी रिफंड की प्रक्रिया क्या अब रूक जाएगी.

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Sahara India Refund: आपको बता दें कि सहारा ग्रुप (Sahara Group) के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में निवेश करने वाले लोगों को केंद्र सरकार की पहल से रिफंड दिया जा रहा है.

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मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी निवेशकों का पैसा रिफंड किया जाएगा. निवेशकों की पूरी राशि सेबी के पास है. ये प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क है. इसमें निवेशक को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो वो टोल फ्री नंबरों ( 1800 103 6891 / 1800 103 6893 ) पर संपर्क कर सकते हैं.

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केंद्र सरकार ने CRCS- सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया जिसके जरिए सहारा समूह के करोड़ों जमाकर्ताओं को 45 दिनों में अपने पैसे को क्लेम करने का मौका मिलेगा. सहारा समूह में फंसे करोड़ों निवेशकों के पैसे को वापस दिलाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत हुई है.

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सहारा के निवेशकों को अपना रिफंड पाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लॉच किये गए पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है. इसके साथ ही, आवेदन में मांगे गए सभी दस्तावेजों को अटैच करना है.

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आवेदन करने वाले निवेशक के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेज जाएगा. इसके बाद, उनके दावे को सहारा सोसाइटी के द्वारा 30 दिनों के अंदर वेरिफाइ किया जाएगा. इसके बाद सरकारी अधिकारियों के द्वारा इसपर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाएगी. निवेशक का दावा अप्रूव होने पर राशि सीधे आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में सीधे भेज दिया जाएगा.

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बता दें कि अगर क्लेम की राशि अगर 50 हजार से ऊपर है तो पैन नंबर भी डालना जरूरी है. निवेशक केवल एक बार दावा कर सकता है. इसलिए पूरी डिटेल को कई बार पढ़कर कंफर्म करें. आवेदन को डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.

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Madhuresh Narayan

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Madhuresh Narayan is a contributor at Prabhat Khabar.

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