सेवा से नहीं हटाए जाएंगे 50 वर्ष से अधिक उम्र के बिहार पुलिसकर्मी, आदेश निरस्त...

पटना: पुलिस विभाग में 50 से अधिक उम्र के कर्मियों को चिह्नित कर अनिवार्य सेवानिवृति की कार्रवाई स्थगित कर दी गयी है. कई जिलों में जिला स्तर पर ऐसे कर्मियों चिह्नित करने के आदेश निरस्त किये जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार इस क्रम में बीएमपी-15 के समादेष्टा द्वारा अनिवार्य सेवानिवृति के लिए कर्मियों को चिह्नित करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया गया है. वहीं पुलिस मुख्यालय स्तर भी जिलों से निकाले गये ऐसे आदेशों के समीक्षा की बात की जा रही है.
पटना: पुलिस विभाग में 50 से अधिक उम्र के कर्मियों को चिह्नित कर अनिवार्य सेवानिवृति की कार्रवाई स्थगित कर दी गयी है. कई जिलों में जिला स्तर पर ऐसे कर्मियों चिह्नित करने के आदेश निरस्त किये जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार इस क्रम में बीएमपी-15 के समादेष्टा द्वारा अनिवार्य सेवानिवृति के लिए कर्मियों को चिह्नित करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया गया है. वहीं पुलिस मुख्यालय स्तर भी जिलों से निकाले गये ऐसे आदेशों के समीक्षा की बात की जा रही है.
गौरतलब है कि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग स्तर से 23 जुलाई को एक संकल्प जारी किया गया था. इसमें 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके ऐसे सरकारी सेवक को अनिवार्य सेवानिवृति के आदेश थे. जिनकी कार्य दक्षता या आचार ऐसा नहीं है कि उनको सेवा में बनाये रखा जाये. उसी के आधार पर पुलिस विभाग में कार्रवाई की जा रही है.
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जिला व विभिन्न पुलिस बल की ओर से ऐसे कर्मियों को चिह्नित करने के आदेश के बाद पुलिस एसोसिएशन की ओर से विरोध दर्ज किया गया था. इसमें एसोसिएशन अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने डीजीपी को पत्र लिख कर 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मियों को हटाये जाने के लिए चिह्नित करने की कार्रवाई की जानकारी दी थी.
जवाब में पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने कहा था कि पुलिस मुख्यालय इस तरह के आदेश की समीक्षा करेगा. इसके बाद बीपीएपी-15 के समादेष्टा की ओर से पूर्व के डीएसपी स्तर के निकाले गये आदेश को निरस्त किया गया है.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya
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