ePaper

Bihar News: मुजफ्फरपुर के डीएम पर 10 हजार का जुर्मान, कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए जिलाधिकारी, जानें पूरा मामला

Updated at : 17 Dec 2021 7:57 AM (IST)
विज्ञापन
Bihar News: मुजफ्फरपुर के डीएम पर 10 हजार का जुर्मान, कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए जिलाधिकारी, जानें पूरा मामला

सीबीआइ कोर्ट दूसरी चार्जशीट दाखिल.

Bihar News जिलाधिकारी का साहस देखिए कि वे यह कह रहे हैं कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी. कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है.

विज्ञापन

पटना हाइकोर्ट ने सवाल का जवाब नहीं दे पाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया. जस्टिस पीबी बजन्थरी की एकलपीठ ने रामशोभित पासवान द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि दंड की राशि जिलाधिकारी अपने पॉकेट से बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी पटना में जमा करेंगे.

कोर्ट को बताया गया कि जिलाधिकारी ने पांच जनवरी, 2021 को मुजफ्फरपुर में पदभार ग्रहण किया है. याचिकाकर्ता ने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने को लेकर यह याचिका दायर की है. कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति दलपति के पद पर की गयी थी. उसके बाद याचिकाकर्ता को पंचायत सेवक के पद पर नियुक्त किया गया था. इस बीच पारस राय नाम के एक व्यक्ति ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति को पटना हाइकोर्ट में चुनौती दी थी

कोर्ट की टिप्पणी

जिलाधिकारी का साहस देखिए कि वे यह कह रहे हैं कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी. कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है.

कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए जिलाधिकारी

इस मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी गुरुवार को कोर्ट के समक्ष उपस्थित थे. कोर्ट ने जब उनसे इस संबंध में जानकारी मांगी तो उन्होंने कोर्ट को कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी. इस मामले में सरकार का जवाबबन कर वर्ष 2018 से ही जिलाधिकारी के कार्यालय में लंबित था और कोर्ट में दाखिल नहीं किया जा सका था.

Also Read: शराबबंदी, दहेज, बाल विवाह उन्मूलन की होगी समीक्षा, 22 से सीएम की समाज सुधार यात्रा, मोतिहारी में पहली सभा

इस पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जिलाधिकारी का साहस देखिए कि वे यह कह रहे हैं कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी. कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है. इसके बाद इनके रहते हुए इनकी ओर से नौ दिसंबर, 2021 को जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया.

Posted by: Radheshyam Kushwaha

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन