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Toolkit case : दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दी, 13 फरवरी को हुई थी गिरफ्तारी, ये हैं आरोप

Toolkit case : सोमवार को दिशा रवि (Disha Ravi) को तीन दिन की न्यायिक हिरासत (judicial custody) समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था. पुलिस ने दिशा रवि की पांच दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने एक दिन की रिमांड दी थी.

Toolkit case : पटियाला हाउस कोर्ट ने आज टूलकिट मामले में एक्टिविस्ट दिशा रवि को जमानत दे दी. एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. आज सुबह दिशा रवि को सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया गया था.

गौरतलब है कि कल सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने एक्टिविस्ट दिशा रवि को पूछताछ के लिए एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था.

कल दिशा रवि को तीन दिन की न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था. पुलिस ने दिशा रवि की पांच दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने एक दिन की रिमांड दी थी.

ज्ञात हो 13 फरवरी को दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उसपर यह आरोप है कि किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए उसने सोशल मीडिया पर टूलकिट शेयर किया था. इस टूलकिट को जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर किया था.

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पुलिस का यह आरोप है कि यह टूलकिट देश में अशांति फैलाने वाला था और इसके जरिये हिंसा फैलाने की साजिश रची गयी थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने रवि को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत भरने पर यह राहत दी. रवि को दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ की एक टीम बेंगलुरु से गिरफ्तार कर दिल्ली लायी थी. वह वर्तमान में पुलिस हिरासत में है.

Posted By : Rajneesh Anand

Prabhat Khabar Digital Desk
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