सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 20 जुलाई के CJP प्रोटेस्ट के दौरान जिसने भी ज्यादती की उसे सजा मिलनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट, फोटो-पीटीआई
सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि 20 जुलाई के प्रोटेस्ट के दौरान जिसने भी ज्यादती की है या कानून अपने हाथों में लिया है उसे सजा मिलनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 20 जुलाई के प्रोटेस्ट के दौरान जिसने भी ज्यादती की है या कानून अपने हाथों में लिया है उसे सजा मिलनी चाहिए. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आंदोलन डेमोक्रेसी का एक जरूरी हिस्सा हैं और देश भर में प्रदर्शनों और विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस की प्रतिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए एक स्पष्ट प्रोटोकॉल की जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित 20 जुलाई के मार्च के दौरान स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर की गई कार्रवाई पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पुलिस की बर्बरता की निषप्क्ष जांच की मांग की है. कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है तो जांच का कोई मतलब नहीं है.
कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ज्यादती से जुड़े सभी आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है. कोर्ट ने कहा कि जब जब निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है, तो कानून को अपना काम करना चाहिए.
आंदोलन को दबाने के लिए लाठीचार्ज सही नहीं
सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ आंदोलन को दबाने के लिए लाठीचार्ज को सही नहीं ठहराया जा सकता. कोर्ट ने 20 जुलाई को CJP के चलो संसद मार्च के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बहुत ज्यादा बल प्रयोग की निंदा की. कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट प्रोटेस्ट के दौरान प्रोटेस्ट करने वालों और पुलिसवालों को लगी चोट को लेकर चिंतित है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात पर जोर दिया कि प्रोटेस्ट करने वालों और पुलिसवालों का खुद पर लागू किया गया डिसिप्लिन डेमोक्रेसी का जरूरी हिस्सा है.
लोकतंत्र में विरोध जरूरी, लेकिन हिंसा नहीं
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर कोई ज्यादती हुई है, तो उसे बिना किसी भेदभाव के देखा जा सकता है. यह मसला पूरे देश का है. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आंदोलन हो और उसे दबाने के लिए लाठीचार्ज किया जाए और यह भी नहीं हो सकता कि इन विरोध प्रदर्शनों में हिंसा हो. चीफ जस्टिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन उसमें हिंसा स्वीकार्य नहीं है.सुनवाई के दौरान बिहार में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ AK-47 राइफल के इस्तेमाल का मामला भी उठाया गया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि वे पूरे देश के लिए प्रोटेस्ट पर गाइडलाइंस देखेंगे.
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रजनीश आनंद झारखंड की राजधानी रांची में रहती हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक हैं. उन्होंने वर्ष 2000 में पत्रकारिता की शुरुआत झारखंड जागरण दैनिक से की. इसके बाद प्रभात खबर, हिंदुस्तान, रांची एक्सप्रेस और दैनिक जागरण सहित कई प्रमुख समाचार संस्थानों के लिए रिपोर्टिंग और स्वतंत्र लेखन किया. प्रिंट मीडिया के दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और सांध्य प्रकाशनों में काम करने के साथ-साथ वे वर्ष 2012 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.
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