2013 रेप केस: तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते में सरेंडर का आदेश, राहत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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सुप्रीम कोर्ट (File Photo)

सुप्रीम कोर्ट ने तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को 2013 के बलात्कार मामले में तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है. उन्हें दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई से पहले दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया गया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई से पहले दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है.

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मामले की सुनवाई जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने की. तेजपाल की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि 62 वर्षीय तेजपाल को अपील पर सुनवाई शुरू होने से पहले सरेंडर करने की जरूरत नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया.

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तरुण तेजपाल को 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. अब सुप्रीम कोर्ट उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर आगे सुनवाई करेगा.


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