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PFI Banned: केंद्र के फैसले के बाद इन राज्यों ने PFI को गैरकानूनी संघ घोषित किया, जारी किया आदेश

Updated at : 29 Sep 2022 11:34 AM (IST)
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PFI Banned: केंद्र के फैसले के बाद इन राज्यों ने PFI को गैरकानूनी संघ घोषित किया, जारी किया आदेश

केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार PFI और उससे संबंधित संगठनों को एक गैरकानूनी संघ घोषित किया गया है. बता दें कि एनआईए और ईडी की कार्रवाई में महाराष्ट्र के कई जगहों पर भी छापेमारी हुई थी और कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था.

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PFI Banned: केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधि में कथित तौर पर संलिप्त संगठन पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही कई सहयोगी संगठन पर भी बैन लगाया गया है. केंद्र सरकार की कार्रवाई के बाद कई पीएफआई कार्यालयों को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही पीएफआई के ट्विटर हैंडल को भी बैन कर दिया गया है. गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद कई राज्य सरकार ने भी आदेश जारी कर पीएफआई और उससे संबंधित संगठनों को गैरकानूनी संघ घोषित किया है.

महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया आदेश

केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार PFI और उससे संबंधित संगठनों को एक गैरकानूनी संघ घोषित किया गया है. बता दें कि एनआईए और ईडी की कार्रवाई में महाराष्ट्र के कई जगहों पर भी छापेमारी हुई थी और कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था. अब पीएफआई के बैन होने के बाद राज्य सरकार ने भी अपना आदेश जारी किया है.

पीएफआई और उसके सहयोगियों को गैरकानूनी संघ घोषित किया

पीएफआई पर सबसे बड़ी कार्रवाई केरल में ही हुई थी. सबसे अधिक संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं की यहां गिरफ्तारी की गयी थी और कई अहम सुराग भी हासिल किए गए थे. ऐसे में केरल राज्य को पीएफआई का गढ़ भी माना जाने लगा था. अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद केरल सरकार ने भी आदेश जारी कर पीएफआई और उसके सहयोगियों या मोर्चों को एक गैरकानूनी संघ घोषित किया है.

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तमिलनाडु सरकार ने PFI प्रणाली पर प्रतिबंध लगाया

राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय की 2 छापों के दौरान विभिन्न विवादास्पद दस्तावेज, नकदी और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए. इसके बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उसके सहयोगियों को अवैध संगठन घोषित किया और इन संगठनों को 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दी. इस आदेश को लागू करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में पीएफआई प्रणाली पर प्रतिबंध लगाने का आधिकारिक आदेश जारी किया है.

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