Nagpur: बढ़ाई गयी RSS मुख्यालय की सुरक्षा, पुलिस ने PFI कनेक्शन को नकारा, जानिए क्या है असली वजह?

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Sep 2022 11:41 AM

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पुलिस आयुक्त ने कहा कि इस फैसले का पीएफआई के बैन होने या उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने बताया कि संघ मुख्यालय क्लास ए श्रेणी में आता है और इसी वजह से यह 'मुख्य प्राथमिकता' में भी शामिल है.

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Nagpur: पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है. केंद्र सरकार ने पीएफ़आई और उसके 8 सहयोगी संगठन पर पांच साल का बैन लगाया है. अब जानकारी के अनुसार नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही कई अन्य मुख्य भवनों पार्ट भी सुरक्षा बढ़ा दी गयी है, जहां लोगों का आना जाना ज्यादा होता है.

सभी अहम भवनों पर सुरक्षा में किया गया इजाफा

नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाए जाने पर स्थानीय पुलिस ने साफ किया है कि यह फैसला PFI पर हो रही कार्रवाई की वजह से नहीं ली गयी है. मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि शहर के सभी अहम भवनों पर सुरक्षा में इजाफा किया गया है. इनमें महल स्थित संघ मुख्यालय भी शामिल है. और इसका कारण त्योहार का सीजन है. ऐसे में संघ मुख्यालय के अलावा उन सभी जगहों पर सुरक्षा बधाई गयी है जहां इस समय लोगों का आवागमन ज्यादा होता है.

क्लास ए श्रेणी में आता है संघ मुख्यालय

पुलिस आयुक्त ने कहा कि इस फैसले का पीएफआई के बैन होने या उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने बताया कि संघ मुख्यालय क्लास ए श्रेणी में आता है और इसी वजह से यह ‘मुख्य प्राथमिकता’ में भी शामिल है. उन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि महत्वपूर्ण भवनों का सिक्युरिटी ऑडिट नियमित रूप से पहले से किया जाता है.

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पांच साल के लिए बैन कर दिया गया PFI

बुधवार को गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कट्टर संगठन PFI को पांच साल के लिए बैन कर दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया. इसके साथ साथ PFI के आठ सहयोगी संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन(केरल) पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

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