Mumbai Local Train: बॉम्बे HC ने कहा, खचाखच भरी ट्रेन से गिर कर यात्री के जख्मी होने पर रेलवे देगा मुआवजा

Updated at : 26 Apr 2022 9:04 PM (IST)
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Mumbai Local Train: बॉम्बे HC ने कहा, खचाखच भरी ट्रेन से गिर कर यात्री के जख्मी होने पर रेलवे देगा मुआवजा

Mumbai Local Train News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफलाइन हैं और अगर कोई व्यक्ति खचाखच भरी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान गिर कर घायल हो जाता है, तो यह प्रतिकूल घटना के दायरे में आएगा और रेलवे को मुआवजा देना होगा.

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Mumbai Local Train News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफलाइन हैं और अगर कोई व्यक्ति खचाखच भरी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान गिर कर घायल हो जाता है, तो यह प्रतिकूल घटना के दायरे में आएगा और रेलवे को मुआवजा देना होगा.

बुजुर्ग को 3 लाख रुपये हर्जाने के तौर पर देने का निर्देश

न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने पश्चिमी रेलवे को 75 वर्षीय एक बुजुर्ग को तीन लाख रुपये हर्जाने के तौर पर देने का निर्देश दिया है. बुजुर्ग व्यक्ति खचाखच भरी एक लोकल ट्रेन से गिर गए थे और उनके पैरों में चोट आई थी. 12 अप्रैल के इस आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध हो सकी.

रेलवे ने अपने तर्क में ये कहा

पश्चिम रेलवे ने अपने तर्क में कहा कि मामला रेलवे अधिनियम की धारा 124A के प्रावधानों के तहत नहीं आता है, जिसमें कहा गया है कि अप्रिय घटनाओं के मामलों में मुआवजा देना होगा. रेलवे ने दावा किया कि याचिकाकर्ता नितिन हुंडीवाला ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की.

न्यायमूर्ति ने रेलवे का तर्क मानने से किया इनकार

न्यायमूर्ति डांगरे ने रेलवे के तर्क को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 124A के तहत अप्रिय घटना के दायरे में आता है. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि दुर्घटना से वह आज तक परेशान हैं और उन्हें चलने फिरने और भारी सामान उठाने में कठिनाई होती है.

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