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हरियाणा सरकार ने बढ़ा दी इंटरनेट सेवा बाधित रखने की अवधि, इन इलाकों में जारी रहेगी पाबंदी

Updated at : 05 Feb 2021 9:33 PM (IST)
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हरियाणा सरकार ने बढ़ा दी इंटरनेट सेवा बाधित रखने की अवधि, इन इलाकों में जारी रहेगी पाबंदी

किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट सेवा बैन की सीमा बढ़ा दी है. यह बैन बढ़ाकर छह फरवरी की शाम पांच बजे तक कर दिया गया है. इन इलाकों में वॉयस कॉलिंग को छोड़कर इंटरनेट सेवा, एसएमएस और कई कंपनियों दी जाने वाली डोंगल इंटरनेट सेवा पर 6 फरवरी शाम 5 बजे तक रोक लगायी है.

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किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट सेवा बैन की सीमा बढ़ा दी है. यह बैन बढ़ाकर छह फरवरी की शाम पांच बजे तक कर दिया गया है. इन इलाकों में वॉयस कॉलिंग को छोड़कर इंटरनेट सेवा, एसएमएस और कई कंपनियों दी जाने वाली डोंगल इंटरनेट सेवा पर 6 फरवरी शाम 5 बजे तक रोक लगायी है.

हरियाणा की मनोहल लाल खट्टर की सरकार ने बुधवार को चरखी दादरी औऱ पानीपत में इंटरनेट सवाल बहाल किया था. गुरुवार को कैथल, जींद और रोहतक को भी बैन के दायरे से बाहर कर दिया था . हरियाणा में इससे पहले 17 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगायी गयी थी.

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इसमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा को शामिल किया गया था. यहां वॉयल कॉल को छोड़कर इंटरनेट पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी थी. हरियाणा की सरकार ने 30 जनवरी, 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया था.

इंटरनेट बंद करने को लेकर कई लोगों ने सरकार पर सवाल भी खड़ा किया. इसी खबर पर कई लोगों ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी थी. मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया इंटरनेट सेवाएं बंद होने से वकीलों ने भी आपत्ति जतायी और कहा, इंटरनेट सेवाएं कई दिन से लगातार बंद चल रही हैं.

इस वजह से उन्हें न्यायालय के बीच ऑनलाइन सुनवाई में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा था कि अगर यह लंबे वक्त तक जारी रहता है तो इस लेकर एक कमेटी बनायी जायेगी जो इस बैन का रिव्यू करेगी. हरियाणा सरकार से भी इस मामले में जवाब मांगा गया.

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दूसरी तरफ 6 फरवरी को चक्का जाम को लेकर हरियाणा पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट है. किसान आंदोलन के दौरान शांति व्यस्था बनाये रखने के लिए डीजीपी ने सभी जिला के अधिकारियों को निर्देश दिया है

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