Irfan khan: भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र में रहने वाले 27 वर्षीय इरफान खान ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जताई है. इसके लिए उन्होंने भोपाल कलेक्टर को औपचारिक रूप से आवेदन सौंपा है. इरफान का कहना है कि उनका यह निर्णय पूरी तरह स्वेच्छा से है और उन पर किसी प्रकार का कोई सामाजिक या पारिवारिक दबाव नहीं है. उनका कहना है कि वह लंबे समय से हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हैं और अब उसी में पूर्ण रूप से शामिल होना चाहते हैं.
इरफान की धर्म परिवर्तन प्रक्रिया में सहयोग करने वाले धर्माचार्य प्रमोद वर्मा शास्त्री और भागीरथ शास्त्री ने भी जिला प्रशासन को इस संबंध में जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि नियमानुसार धर्म परिवर्तन से पहले की प्रक्रिया पूरी करने हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी समय रहते प्रशासन को सौंपी गई है.
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मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने से कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को इसकी लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है. इसके अलावा, जो धर्माचार्य धर्म परिवर्तन कराते हैं, उन्हें भी इस प्रक्रिया की सूचना प्रशासन को देनी होती है. यदि इस नियम का उल्लंघन होता है तो दोषी व्यक्ति को तीन से पांच साल की जेल और 50 हजार रुपए तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.
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धर्माचार्य प्रमोद वर्मा शास्त्री ने बताया कि कलेक्टर की अनुमति मिलने के बाद इरफान के धर्म परिवर्तन की विधिवत प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें शुद्धिकरण संस्कार प्रमुख होगा. इसके बाद इरफान को ‘शुद्धिपत्र’ प्रदान किया जाएगा. इसके तहत वे अपनी पसंद से नया नाम रख सकेंगे और ‘आर्य’ उपनाम अपनाएंगे. फिर वे एक बार पुनः आवेदन देंगे, जो तहसीलदार के पास भेजा जाएगा. इसके पश्चात सार्वजनिक रूप से नाम परिवर्तन की घोषणा की जाएगी. लगभग 21 दिनों के भीतर उनके सभी दस्तावेजों में नया नाम और धर्म दर्ज कर दिया जाएगा. इस तरह, सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इरफान का धर्म परिवर्तन शांतिपूर्ण और वैध तरीके से संपन्न किया जाएगा.
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