समीर वानखेड़े की पत्नी ने सभी आरोपों को बताया गलत, पिता ने कहा- मेरा नाम ज्ञानदेव, दाऊद नहीं

Updated at : 26 Oct 2021 9:23 AM (IST)
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समीर वानखेड़े की पत्नी ने सभी आरोपों को बताया गलत, पिता ने कहा- मेरा नाम ज्ञानदेव, दाऊद नहीं

आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लग रहे आरोपों के बीच उनकी पत्नी क्रांति वानखेड़े ने जवाब दिया है. क्रांति वानखेड़े ने बताया कि अगर समीर वानखेड़े ने रकम उगाही की होती तो हम लोग महल में रहते. उन्होंने उगाही के सारे आरोपों को बेबुनियाद और गलत बताया है.

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आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लग रहे आरोपों के बीच उनकी पत्नी क्रांति वानखेड़े ने सफाई दी है. न्यूज चैनल आजतक से बातचीच में क्रांति वानखेड़े ने बताया कि अगर समीर वानखेड़े ने रकम उगाही की होती तो हम लोग महल में रहते. उन्होंने उगाही के सारे आरोपों को बेबुनियाद और गलत बताया है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि समीर वानखेड़े को काम करने से रोका जा रहा है. वहीं, उन्होंने यह भी बताया कि वो हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं. बता दें, इस मामले में समीर वानखेड़े दिल्ली में है और आज एनसीबी टीम से मुलाकात करेंगे.

वहीं, समीर वानखेड़े की पत्नी ने बताया कि समीर की मां मुस्लिम थी. लेकिन शादी के बाद धर्म बदलकर वो हिन्दू बन गयी थी. उन्होंने ये भी बताया कि, इसकी जानकारी मीडिया को दे दी गई थी. क्रांति सिंह ने समीर दाऊद वानखेड़े वाले बयान पर कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है. बता दें, एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने उनके जन्म प्रमाणपत्र को लेकर एक ट्वीट किया था. जिसमें उन्हें समीर दाउद वानखेड़े कहा गया है. वहीं, इस मामले में समीर के पिता ने सोमवार को कहा कि उनका नाम ज्ञानदेव है न कि दाऊद.

इधर, एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स मामले में आरोपी आर्यन खान को छोड़ने के लिए एनसीबी की मुंबई क्षेत्रीय इकाई के निदेशक समीर वानखेड़े और अन्य अधिकारियों द्वारा 25 करोड़ रुपये मांगने संबंधी एक गवाह के दावे पर सतर्कता जांच के आदेश दिये हैं. एनसीबी के उत्तरी क्षेत्र के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह यह जांच करेंगे. सिंह, संघीय मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के सीवीओ भी हैं.

मामले में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल ने रविवार को दावा किया था कि एनसीबी के एक अधिकारी और अन्य लोगों ने मामले में आरोपी आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपये की मांग की थी. इधर, मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को समीर वानखेड़े के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ लगे वसूली के आरोपों पर कार्रवाई करने की मांग की थी.

Posted by: Pritish Sahay

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