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PAN-Aadhaar : तारीख बढ़ गयी है तो लापरवाही ना करें, जल्दी करायें पैन-आधार को लिंक, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना

Updated at : 11 Jul 2021 9:13 PM (IST)
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PAN-Aadhaar : तारीख बढ़ गयी है तो लापरवाही ना करें, जल्दी करायें पैन-आधार को लिंक, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना

PAN-Aadhaar Linking : कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है. ऐसे में जिन लोगों ने अबतक अपना आधार और पैन लिंक नहीं कराया है उन्हें राहत हो गयी है. लेकिन यह जरूरी है क्योंकि पैन और आधार को लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड बेकार हो जायेगा. इसलिए जितनी जल्दी हो आप यह काम निपटा लें, तो आइए हम आपको बताते हैं पैन और आधार लिंक करने का तरीका :-

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PAN-Aadhaar Linking : कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है. ऐसे में जिन लोगों ने अबतक अपना आधार और पैन लिंक नहीं कराया है उन्हें राहत हो गयी है. लेकिन यह जरूरी है क्योंकि पैन और आधार को लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड बेकार हो जायेगा. इसलिए जितनी जल्दी हो आप यह काम निपटा लें, तो आइए हम आपको बताते हैं पैन और आधार लिंक करने का तरीका :-

पैन और आाधार को लिंक करने से पहले यह जान लें कि दोनों में आपकी व्यक्तिगत जानकारी मसलन नाम, जन्मतिथि और लिंग एक जैसा होना चाहिए अन्यथा लिकिंग फेल हो जायेगा. आप तीन तरीके से पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं. तीनों ही तरीका बहुत आसान है और आप सहजता से इनमें से किसी एक को अपना सकते हैं.

ऐसे करें ​ऑनलाइन लिंकिंग

सबसे पहले आप आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारिक वेबसाइट पर जायें, उसके बाद वहां आपको सर्विसेज में लिंक आधार का आप्शन मिलेगा आप उसपर क्लिक करें. क्लिक करने पर जो पेज आयेगा उसमें आप अपने पैन और आधार के अनुसार अपना नाम और मोबाइल नंबर डालें. उसके बाद आपको I agree to validate my Aadhaar details में टिक करना होगा और उसके बाद लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें, उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिल जायेगा कि आपका पैन आधार लिंक हो गया है.

मैसेज के जरिये

आप मैसेज के जरिये भी अपना पैन और आधार लिंक कर सकते हैं इसके लिए बस आपको अपने फोन से UIDPAN <SPACE>12 अंकों का आधार नंबर><SPACE><10 अंकों का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा.

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सेंटर जाकर भी करा सकते हैं लिंकिंग

अगर आप मैसेज और आनलाइन तरीके से पैन आधार लिंक नहीं कराना चाहते हैं तो अपने PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर फॉर्म Annexure-I भर दें. इसके साथ आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी अटैच करें. इसके लिए आपको फीस देनी होगी और आपका आधार पैन लिंक हो जायेगा. पैन और आधार को लिंक करना जरूरी है क्योंकि आयकर कानून के अनुसार यह जरूरी है और अगर आपने लिंक नहीं किया तो आपपर एक हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. इसलिए अगर सरकार ने पैन आधार लिंकिंग की तारीख बढ़ा दी है तो इसे लेकर लापरवाही ना करें और जल्द से जल्द पैन और आधार को लिंक करायें. लिंक कराने के बाद आप अपना स्टेट्‌स भी चेक कर सकते हैं, जिससे यह पता चल जायेगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं.

Posted By : Rajneesh Anand

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