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किसी विधेयक को लंबित नहीं रख सकते राज्यपाल! सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी, जानें पूरा मामला

Updated at : 24 Nov 2023 2:22 PM (IST)
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किसी विधेयक को लंबित नहीं रख सकते राज्यपाल! सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी, जानें पूरा मामला

Supreme Court. राज्यपाल के द्वारा किसी विधेयक को लंबित रखने के मामले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका पर बात करते हुए कहा है कि राज्यपाल बिना कार्रवाई के अनिश्चितकाल के लिए विधेयकों को लंबित नहीं रख सकते.

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Supreme Court: राज्यपाल के द्वारा किसी विधेयक को लंबित रखने के मामले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका पर बात करते हुए कहा है कि राज्यपाल बिना कार्रवाई के अनिश्चितकाल के लिए विधेयकों को लंबित नहीं रख सकते. न्यायालय ने साथ ही कहा कि राज्य के गैर निर्वाचित प्रमुख के तौर पर राज्यपाल संवैधानिक शक्तियों से संपन्न होते हैं लेकिन वह उनका इस्तेमाल राज्य विधानमंडलों द्वारा कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को विफल करने के लिए नहीं कर सकते.

‘इस प्रकार की कार्रवाई बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत’

बता दें कि मामले पर प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई संवैधानिक लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत होगी जो शासन के संसदीय स्वरूप पर आधारित है.

‘राज्यपाल संवैधानिक शक्तियों से संपन्न होते हैं’

जानकारी हो कि सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने पंजाब सरकार की एक याचिका पर 10 नवंबर के अपने आदेश में कहा है कि राज्य के गैर निर्वाचित प्रमुख के तौर पर राज्यपाल संवैधानिक शक्तियों से संपन्न होते हैं. लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल राज्य विधानमंडलों द्वारा कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है.

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साथ ही पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगर राज्यपाल किसी विधेयक को मंजूरी देने से रोकने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेजना होता है.

सोर्स : भाषा इनपुट

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Aditya kumar

लेखक के बारे में

By Aditya kumar

I adore to the field of mass communication and journalism. From 2021, I have worked exclusively in Digital Media. Along with this, there is also experience of ground work for video section as a Reporter.

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