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ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और बेटे हृषिकेश देशमुख को भेजा समन

Updated at : 30 Jul 2021 7:22 PM (IST)
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प्रवर्तन निदेशालय

प्रवर्तन निदेशालय

Money laundering, ED summons, Anil Deshmukh : नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे हृषिकेश देशमुख को नया समन जारी किया है.

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नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे हृषिकेश देशमुख को नया समन जारी किया है. ईडी ने दोनों को सोमवार को पेश होने को कहा है. ईडी ने चौथी बार समन भेजा है.

मालूम हो कि इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे हृषिकेश देशमुख ने मनी लॉड्रिंग के तहत कार्यवाही पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए ईडी को दंडात्मक कार्यवाही ना करने का आदेश देने से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकते. साथ ही कहा कि अन्य मामलों में दंडात्मक कार्यवाही पर रोक नहीं लगायी, तो एक मामले में ऐसा आदेश देना ठीक नहीं होगा. इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए तीन अगस्त की तारीख तय कर दी.

सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा. महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे हृषिकेश देशमुख की याचिका का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत को संरक्षण नहीं देना चाहिए.

मालूम हो कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख और उनके बेटे हृषिकेश देशमुख को तीन समन भेज चुका है. तीन समन मिलने के बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार लगायी थी. सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद ईडी ने चौथी बार दोनों को समन भेज कर सोमवार को पेश होने को कहा है.

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