DUSU Polls : जीत के जुलूस पर हाईकोर्ट की रोक, 140 उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी
दिल्ली यूनिवर्सिटी
DUSU Polls : DUSU चुनाव में कथित हुड़दंग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने चुनाव नतीजों के बाद विजय पर रोक लगा दी है. साथ ही दिल्ली पुलिस को ऐसे मामलों में शामिल छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है.
DUSU Polls : कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस और हॉस्टल में चुनाव नतीजों के बाद विजय जुलूस, ढोल-नगाड़े और दूसरे तरह के जश्न पर रोक लगा दी. चुनाव प्रचार के दौरान हुए कथित हुड़दंग पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई और सख्ती की बात कही. कोर्ट ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद होने वाला जश्न किसी तरह की अव्यवस्था का कारण नहीं बनना चाहिए. DUSU चुनाव के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ और चुनाव नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं.
मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा, “जीत आपको विनम्र बनानी चाहिए.”
कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास बड़ी संख्या में कारों के काफिले और बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को लेकर दिल्ली पुलिस और यूनिवर्सिटी से सवाल किए. कोर्ट को दिखाई गई तस्वीरों में 10 से 20 कारों के ग्रुप नजर आए. कुछ कारों पर उम्मीदवारों की तस्वीरें लगी थीं, जबकि कुछ लोग कार की छत और बोनट पर खड़े दिखाई दिए.
कोर्ट ने कहा कि अगर लोग कार के बोनट और छत पर खड़े होकर घूम रहे हैं, तो इससे बड़ी हुड़दंग की और क्या मिसाल होगी? कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब इस तरह की हरकतें सबके सामने हो रही थीं, तो इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की?
कोर्ट ने कहा- ऐसा कर दबदबा दिखाने की कोशिश भी हो सकती है
कोर्ट ने कहा कि इस तरह कारों के काफिले से छात्रों और उम्मीदवारों के बीच डर का माहौल बन सकता है. इससे दबदबा दिखाने की कोशिश भी हो सकती है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि ऐसी हरकतों को रोकने के लिए अब तक क्या सख्त कार्रवाई की गई है?
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खुलेआम हथियार दिखाने वाले लोगों को छात्र कैसे माना जा सकता है ? कोर्ट का सवाल
सुनवाई के दौरान कोर्ट को एक छात्र की तस्वीर दिखाई गई, जिसमें वह बंदूक लहराता नजर आया. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और सवाल किया कि खुलेआम हथियार दिखाने वाले लोगों को छात्र कैसे माना जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि ऐसी हरकतों से उन छात्रों के मौके प्रभावित होते हैं, जो वास्तव में पढ़ाई और चुनाव प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं.
140 उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी
कोर्ट ने DUSU चुनाव लड़ रहे सभी छात्र संगठनों और 140 उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी.
दिल्ली यूनिवर्सिटी में 18 सितंबर को मतदान
दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव के लिए 18 सितंबर 2026 को मतदान होगा, जबकि 19 सितंबर को वोटों की गिनती की जाएगी.
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