Defamation Case: बीजेपी पर खरीद-फरोख्त का आरोप लगाकर फंसी आतिशी, कोर्ट ने जारी किया समन
Published by : ArbindKumar Mishra Updated At : 28 May 2024 4:40 PM
Delhi Minister and AAP leader Atishi
Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, तो एक अन्य मामले में कोर्ट ने दिल्ली की मंत्री आतिशी को समन जारी कर 29 मई को बुलाया है.
Delhi Liquor Scam: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ दायर ईडी की पूरक चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) पर आदेश सुरक्षित रख लिया है. अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर आदेश सुनाने के लिए 4 जून की तारीख तय की है.
मानहानि मामले में दिल्ली की मंत्री आतिशी को समन जारी
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के एसीएमएम ने दिल्ली भाजपा के मीडिया विभाग के प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दिल्ली की मंत्री आतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को स्वीकार कर लिया. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले के संबंध में दिल्ली की मंत्री आतिशी को 29 जून को पेश होने के लिए बुलाया है.
कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर फैसला सुरक्षित रखा
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के संबंध में फैसला 4 जून के लिए सुरक्षित रख लिया. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. एजेंसी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. ईडी ने आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है.
बीजेपी नेता ने 30 अप्रैल को आतिशी और केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था
मालूम हो बीजेपी नेता प्रवीण शंकर ने 30 अप्रैल को आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. याचिका में बीजेपी नेता ने दावा किया था कि इस तरह के आरोपों से उनकी और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है.
आतिशी को समन पर बांसुरी स्वराज ने बोला हमला
भाजपा नेता और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की मंत्री आतिशी को समन दिए जाने पर कहा, आप बार-बार भाजपा के खिलाफ अपमानजनक बयान नहीं दे सकती और जवाबदेह नहीं हो सकती. आतिशी जी को अब अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में पेश होना होगा. उन्होंने कहा, आतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिना कोई सबूत के ऑपरेशन लोटस जैसे घिनौने शब्द का इस्तेमाल किया.
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अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ एक पूरी शिफ्ट का नेतृत्व (Shift Lead) भी कर रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.
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