ePaper

New Guidelines for Lockdown: नॉनवेज खाने वालों को मिली राहत, थूकने वालों की खैर नहीं, भरना होगा जुर्माना

Updated at : 15 Apr 2020 12:27 PM (IST)
विज्ञापन
New Guidelines for Lockdown: नॉनवेज खाने वालों को मिली राहत, थूकने वालों की खैर नहीं, भरना होगा जुर्माना

New Guidelines for Lockdown: आज सबसे बड़ी राहत नॉनवेज खानेवालों को मिली है. दिशा-निर्देश के अनुसार मीट, मछली और चिकन की दुकानें अब खुलेंगी.

विज्ञापन

COVID-19 Tracker : कोरोना वायरस के खिलाफ जंग भारत में जारी है. सभी राज्य सरकारों के सुझावों को मानते हुए केंद्र सरकार ने देश में तीन मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया, जिसके बाद बुधवार को यानी आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं. जारी दिशा-निर्देश के अनुसार सभी तरह की परिवहन सेवाओं पर फिलहाल रोक जारी रहेगी. साथ ही राज्यों की सीमाएं पहले की तरह सील ही रहेंगी. हालांकि आवश्यक सेवाओं में यह दिशा-निर्देश लागू नहीं होगा. आज सबसे बड़ी राहत नॉनवेज खानेवालों को मिली है. दिशा-निर्देश के अनुसार मीट, मछली और चिकन की दुकानें अब खुलेंगी. यानी अब लोग नॉनवेज का आनंद बिना रोक-टोक के ले सकेंगे.

इससे पहले नॉनवेज खाने वालों को राहत नहीं दी गयी थी और इन दुकानों को भी बंद रखने का निर्देश था. हालांकि जब अब ये दुकाने खुलेंगी तो लोगों को कुछ नियम का पालन करना होगा. जैसे यदि आप दुकान में मीट, मछली या फिर चिकन खरीदने जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. यानी दूसरे लोगों से एक मीटर की दूरी बनाएं रखें. साथ ही जब आप घर से बाहर निकलें तो चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं. यदि आपके पास मास्क नहीं है तो आप किसी भी कपड़े से अपने मुंह को ढंककर ही घर से बाहर निकलें.

Also Read: Lockdown 2 के बावजूद IT कम्पनियां जॉब देने से नहीं हटेंगी पीछे, जानिए क्या है प्लान

सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है.

स्कूल, कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद

लॉकडाउन 2.0 के दिशा-निर्देश में कृषि कार्यों के लिए सरकार की ओर से सीमित छूट दी गयी है. वहीं बसे-मेट्रो सर्विस बंद रहेगी और स्कूल भी नहीं खोले जाएंगे. घरेलू उड़नों पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेंगी. मेट्रो और बस सेवा भी फिलहाल नहीं चलेंगी. स्कूल, कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद ही रहेंगे.

Also Read: Indian railways news: 3 मई तक नहीं चल रहीं कोई ट्रेन, बचे इन अफवाहों से, जाने कैसे मिलेगा टिकट रिफंड
थूकने वालों पर भी जुर्माना

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश में बताया गया है कि शादी ब्याह के समारोह सहित जिम, और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं. राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक जारी है. इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है. इसके अलावा थूकने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया है.

सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और रेस्तरां भी बंद

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार 3 मई तक सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और रेस्तरां भी बंद रहेंगे. लॉकडाउन तोड़ने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है. कन्स्ट्रक्शन के प्रॉजेक्ट को सीमित छूट दी गयी है.

विज्ञापन
Amitabh Kumar

लेखक के बारे में

By Amitabh Kumar

डिजिटल जर्नलिज्म में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है. करियर की शुरुआत Prabhatkhabar.com से की. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर अच्छी पकड़ है. राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहन लेखन का अनुभव रहा है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में विशेष रुचि है. ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग खबरों पर लगातार फोकस रहता है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola