केंद्र ने जारी की एसओपी: करें वर्क फ्रॉम होम, नहीं होगा छुट्टी में काउंट, जानें पूरी बात

कोरोना वायरस (COVID 19 ) का प्रकोप दिन प्रतिदिन देश में बढता जा रहा है. रोज नये मामले की संख्या में बढोतरी हो रही है. इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यालयों के लिए एसओपी (Central Govt Notifies SOP ) जारी कर कहा कि कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के संक्रमणमुक्त होने तक घर से काम (वर्क फ्रॉम होम ) (Offices) करने की अनुमति दी जाएगी और इस अवधि को अवकाश में नहीं गिना जाएगा.
कोरोना वायरस का प्रकोप दिन प्रतिदिन देश में बढता जा रहा है. रोज नये मामले की संख्या में बढोतरी हो रही है. इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यालयों के लिए एसओपी जारी कर कहा कि कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के संक्रमणमुक्त होने तक घर से काम (वर्क फ्रॉम होम ) करने की अनुमति दी जाएगी और इस अवधि को अवकाश में नहीं गिना जाएगा.
सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की योजना के तहत मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार, यदि किसी कार्यालय में कोविड-19 के एक या दो मामले पाए जाते हैं तो पूरे कार्यालय परिसर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है और विषाणुमुक्त किए जाने के बाद काम फिर से शुरू किया जा सकता है. यदि कोविड-19 के अधिक मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे.
मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे. एसओपी के अनुसार, हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन और शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का कार्यालय प्रवेश द्वार पर प्रावधान अनिवार्य होगा और बिना किसी लक्षण वाले कर्मचारी को ही प्रवेश दिया जाएगा. साथ ही चेहरा ढंकना या मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनलॉक-1 को लेकर नयी गाइडलाइन जारी की है. यह गाइडलाइन खास तौर पर धार्मिक स्थानों / पूजा स्थलों और कार्यस्थल को लेकर जारी किया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने गाइडलाइन में बताया है कि इन स्थानों पर काम के साथ-साथ कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से कैसे रोका जा सकता है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, कॉमरेडिटी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रेस्तरां में कोविड 19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है. जिसके अनुसार रेस्तरां में सभी कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए अनिवार्य सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी.
Posted By: Amitabh Kumar
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