राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से बड़ी राहत, 13 अप्रैल तक मिली जमानत, 3 मई को अगली सुनवाई
Published by : Pritish Sahay Updated At : 03 Apr 2023 4:19 PM
गुजरात सेशंस कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कोर्ट रूम से बाहर निकल गये हैं. कोर्ट से बाहर निकलते समय राहुल ने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया. कोर्ट से राहुल गांधी को 13 अप्रेल तक जमानत मिली है.
Rahul Gandhi Bail: गुजरात सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई है. राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक के लिए जमानत मिली है. वहीं, अब 3 मई को मामले में अगली सुनवाई होगी. जमानत की अवधि में राहुल गांधी को कोर्ट आने की जरूरत नहीं होगी. बता दें, सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी थीं. दोनों आज ही गुजरात से दिल्ली के लिए रवाना होंगे. सजा के खिलाफ राहुल की अर्जी पर अब 3 मई को सुनवाई होगी.
#WATCH Congress leader Rahul Gandhi along with his sister and party leader Priyanka Gandhi Vadra as they were on their way to Surat District Court today
(Video source: Congress) pic.twitter.com/VQ2zdFChPA
— ANI (@ANI) April 3, 2023
15 हजार के मुचलके पर मिली जमानत: सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को 15 हजार के मुचलके पर जमानत मिली है. सजा पर कोर्ट ने स्टे देते हुए फिलहाल राहुल गांधी को जमानत दी है. इस मामले में सूरत कोर्ट ने शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया है. मामले पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी. हालांकि उस सुनवाई में राहुल गांधी को उपस्थित रहने की अनिवार्यता नहीं है.
राहुल गांधी ने दी है निचली अदालत के फैसलों को चुनौती: गौरतलब है कि निचली अदालत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी. आज यानी सोमवार को राहुल गांधी की अपील पर कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें राहुल गांधी को जमानत मिल गई. राहुल गांधी के साथ कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी गुजरात पहुंचे थे.
राहुल गांधी को मिली थी 2 साल की सजा: गौरतलब है कि मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर गुजरात की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी. सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी चली गई थी. वहीं, मामले में अदालत ने राहुल गांधी को फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों की जमानत दी थी. इसी कड़ी में राहुल गांधी की अपील पर आज सूरत सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई.
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