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बेंगलुरु में वायुसेना अधिकारी पर हत्या की कोशिश का आरोप, CCTV फुटेज से हुआ खुलासा

Updated at : 22 Apr 2025 1:07 PM (IST)
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बेंगलुरु में वायुसेना अधिकारी पर हत्या की कोशिश का आरोप, CCTV फुटेज से हुआ खुलासा
विंग कमांडर शिलादित्य

Video: विंग कमांडर शिलादित्य बोस ने वीडियो शेयर करते हुए एक बाइक सवार पर आरोप लगाया था कि उसने उनके साथ मारपीट की थी. लेकिन अब एक और वीडियो सामने आया है, जिसने पूरी कहानी बदलकर रख दी है. साथ ही, इस वीडियो के आने के बाद बेंगलुरु पुलिस द्वारा उन पर हत्या की कोशिश करने का मामला दर्ज किया गया है.

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Video: भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शिलादित्य बोस ने कुछ समय पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इसमें उन्होंने दावा किया था कि एक बाइक सवार ने उनके साथ कन्नड़ भाषा में न बताने के लिए बेरहमी से मारपीट की. लेकिन अब एक और नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि कमांडर बोस बाइक सवार को बेरहमी से जमीन पर गिरा-गिराकर मार रहे हैं. आस-पास बहुत सारे लोग खड़े हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन वह किसी की नहीं सुनते हैं और व्यक्ति को मारते रहते हैं. वीडियो में कई बार उन्हें यह भी कहते सुना जा सकता है- “मैं मारूंगा तो तुम्हारा क्या होगा, तुम सोच भी नहीं सकते.” यह कहकर बार-बार वह उस व्यक्ति पर हाथ उठाते हैं. इस पूरे दौरान मार खा रहा व्यक्ति सिर्फ कन्नड़ भाषा में चिल्लाते हुए देखा जा सकता है. वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि युवक ने एक बार भी कमांडर पर हाथ नहीं उठाया था.

इस नए वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले की फिर से जांच की. पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल के पास मौजूद स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की, जिससे उन्हें पता चला कि गलती बोस की थी. सीसीटीवी फुटेज और लोगों के बयान को आधार मानकर बेंगलुरु पुलिस की तरफ से कमांडर बोस पर हत्या की कोशिश समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

पुलिस द्वारा दर्ज किए गए FIR में क्या कहा गया

जानकारी के मुताबिक, बेंगलुरु पुलिस द्वारा दर्ज किए गए FIR में कहा गया है कि बोस ने खुद पहले बाइक सवार विकास पर हमला किया था. जिसके बाद जब विकास ने अपनी रक्षा के लिए जवाब दिया, तब उन्होंने विकास को बुरी तरह से मारा.

किन धाराओं के आधार पर केस दर्ज किया गया

  • भारतीय दंड संहिता की धारा 109- हत्या का प्रयास.  
  • धारा 115(2) – जानबूझकर चोट पहुंचाना.  
  • धारा 304 – छीनाझपटी करना.  
  • धारा 352- जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करने की कोशिश करना. इसके अलावा भी कई केस कमांडर पर दर्ज किए गए हैं.

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Neha Kumari

लेखक के बारे में

By Neha Kumari

प्रभात खबर डिजिटल के जरिए मैंने पत्रकारिता की दुनिया में अपना पहला कदम रखा है. यहां मैं धर्म और राशिफल बीट पर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हूं. इसके अलावा मुझे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े विषयों पर लिखने में रुचि है.

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