AAP MLA Arrested : देर रात आप विधायक को उठाकर ले गई पुलिस, भड़के अरविंद केजरीवाल

AAP MLA Arrested in Gujarat
AAP MLA Arrested : आम आदमी पार्टी के विधायक के गिरफ्तार होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि विधायक को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि विसावदर में आप से हारने के बाद बीजेपी नाराज है. उन्होंने हाल में हुए उपचुनाव का हवाला दिया जिसमें उनकी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने जीत हासिल की थी.
AAP MLA Arrested : गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि उन्होंने नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में एक तालुका पंचायत पदाधिकारी पर हमला किया. यह घटना शनिवार को वसावा के निर्वाचन क्षेत्र डेडियापाड़ा के प्रांत कार्यालय में हुई एक बैठक के दौरान घटी. पुलिस ने बताया कि वसावा को शनिवार देर रात गिरफ्तार किया गया. मामले की जांच की जा रही है.
डेडियापाड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, बैठक के दौरान विधायक चैतर वसावा ने ‘आपणो तालुको वाइब्रेंट तालुको’ (एटीवीटी) समिति में उनके नामित व्यक्ति पर विचार न होने पर आपत्ति जताई. इसके बाद वे नाराज हो गए. इसी दौरान उन्होंने सागबारा तालुका पंचायत की अध्यक्ष के प्रति कथित रूप से अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे विवाद बढ़ गया.
मोबाइल फोन फेंककर मारा विधायक ने
डेडियापाड़ा तालुका पंचायत अध्यक्ष संजय वसावा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, जब बैठक में शामिल डेडियापाड़ा तालुका पंचायत अध्यक्ष संजय वसावा ने विरोध किया तो विधायक ने कथित तौर पर उन पर मोबाइल फोन फेंककर मारा जिससे उनके सिर पर चोटें आईं.
कांच के गिलास से हमला करने की भी कोशिश
प्राथमिकी के अनुसार, विधायक ने शिकायतकर्ता पर कांच के गिलास से हमला करने की भी कोशिश की लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया. इसमें कहा गया कि जैसे ही कांच टूटा, विधायक ने कांच के टुकड़े उठाए और संजय वसावा की ओर बढ़े तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी लेकिन शिकायतकर्ता किसी तरह भागने में सफल रहा.
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विधायक ने कार्यालय में रखी एक कुर्सी को क्षतिग्रस्त कर दिया. इसके बाद, डेडियापाड़ा पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 79 (शब्दों, इशारों के माध्यम से किसी महिला की गरिमा का अपमान करना), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351 (3) (आपराधिक धमकी), 352 (जानबूझकर अपमान) और 324 (3) (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.
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By Amitabh Kumar
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