नाबालिग से रेप मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार, 19 दिसंबर को सजा का ऐलान
Updated at : 16 Dec 2019 3:19 PM (IST)
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नयी दिल्लीः उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है. सजा का ऐलान 19 दिसंबर को होगा. अदालत ने 10 दिसंबर को सभी पक्षों को […]
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नयी दिल्लीः उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है. सजा का ऐलान 19 दिसंबर को होगा. अदालत ने 10 दिसंबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला 16 दिसंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था.
Unnao rape and kidnapping case: Former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar has been convicted by Delhi's Tis Hazari court. pic.twitter.com/nTl6O0fMOm
— ANI (@ANI) December 16, 2019
सु्प्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस केस को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था. ट्रांसफर होने के बाद 5 अगस्त से रोजाना इस मामले की सुनवाई हो रही थी.\ पीड़िता को अगवा कर रेप का यह मामला साल 2017 का है. उस समय पीड़िता नाबालिग थी. विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर यह आरोप लगे. कोर्ट ने सह आरोपी महिला शशि सिंह को भी दोषी ठहराया. शशि सिंह नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को कुलदीप सेंगर के पास लेकर गयी थी जिसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया
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