23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

खाली करना होगा परिसर, नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक की अपील खारिज

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की वह अपील खारिज कर दी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के आईटीओ स्थित परिसर को खाली करने के केंद्र के आदेश को चुनौती दी गई थी . न्यायमूर्ति सुनील गौर ने कहा कि एजेएल को दो सप्ताह के अंदर […]

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की वह अपील खारिज कर दी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के आईटीओ स्थित परिसर को खाली करने के केंद्र के आदेश को चुनौती दी गई थी . न्यायमूर्ति सुनील गौर ने कहा कि एजेएल को दो सप्ताह के अंदर आईटीओ स्थित परिसर को खाली करना होगा.

इसके बाद सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करना) कानून 1971 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी. अदालत ने यह आदेश एजेएल की अपील पर दिया. इस अपील में 56 साल पुरानी उसकी लीज समाप्त करने के केंद्र सरकार के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई थी. आदेश में केंद्र और भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने कहा है कि पिछले कम से कम दस साल से परिसरों में कोई भी प्रेस नहीं चल रहा है और इसका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है जो लीज के नियम का उल्लंघन है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें