आईएनएक्स मीडिया : दिल्ली हाईकोर्ट से चिदंबरम को मिली राहत, अब 28 सितंबर तक नहीं होगी गिरफ्तारी
Updated at : 01 Aug 2018 12:23 PM (IST)
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नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी. चिदंबरम को मिली अंतरिम राहत 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है. उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. इससे पहले 25 जुलाई को दिल्ली […]
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नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी. चिदंबरम को मिली अंतरिम राहत 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है. उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है.
इससे पहले 25 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आईएमएक्स मीडिया के ईडी मामले में गिरफ्तारी से एक अगस्त तक की छूट दी थी. हाईकोर्ट ने चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सहयोग करने और अदालत की अनुमति के बगैर देश छोड़कर नहीं जाने का निर्देश दिया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए 23 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
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