आईएनएक्स मीडिया : दिल्ली हाईकोर्ट से चिदंबरम को मिली राहत, अब 28 सितंबर तक नहीं होगी गिरफ्तारी
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन
नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी. चिदंबरम को मिली अंतरिम राहत 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है. उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. इससे पहले 25 जुलाई को दिल्ली […]
विज्ञापन
नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी. चिदंबरम को मिली अंतरिम राहत 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है. उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है.
विज्ञापन
इससे पहले 25 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आईएमएक्स मीडिया के ईडी मामले में गिरफ्तारी से एक अगस्त तक की छूट दी थी. हाईकोर्ट ने चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सहयोग करने और अदालत की अनुमति के बगैर देश छोड़कर नहीं जाने का निर्देश दिया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए 23 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन