repeatedओकेःः दूसरे राज्य के दस्तावेज से भी होगा एसआइआर में सत्यापन

Updated:
विज्ञापन
WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

एसआइआर के तहत दूसरे राज्यों में जन्मे मतदाताओं को बड़ी राहत। अब सत्यापन के लिए दूसरे राज्य के मान्य दस्तावेज भी स्वीकार किए जाएंगे। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

विज्ञापन

- बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में जन्मे या रह चुके मतदाताओं को राहत - नोटिस मिलने पर तय समय में उपलब्ध मान्य दस्तावेज के साथ सुनवाई में उपस्थित होने की अपील प्रतिनिधि, गढ़वा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान दूसरे राज्य में जन्मे या पूर्व में वहां रह चुके मतदाताओं को दस्तावेज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन के लिए संबंधित राज्य से जारी मान्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं. दस्तावेज का झारखंड से जारी होना जरूरी नहीं है. इसका सीधा असर एसआइआर के तहत चल रही दावा-आपत्ति और सुनवाई की प्रक्रिया पर पड़ेगा. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी कुमुद झा ने बताया कि जन्मस्थान, उम्र या पारिवारिक संबंध से जुड़े दस्तावेज के लिए नोटिस मिलने पर मतदाता उपलब्ध मान्य प्रमाण के साथ तय समय पर सुनवाई में उपस्थित हों. दूसरे राज्य में जन्म या पूर्व निवास होने की स्थिति में वहां के सक्षम पदाधिकारी से जारी दस्तावेज भी मान्य होंगे. वंशावली, पारिवारिक सूची, खतियान, शैक्षणिक प्रमाणपत्र सहित निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकते हैं. दस्तावेज की प्रामाणिकता और विवरण की जांच नियमानुसार होगी. केवल दूसरे राज्य से जारी होने के कारण दस्तावेज को अमान्य नहीं माना जायेगा. कुमुद झा ने कहा कि मतदाता नोटिस मिलने पर समय सीमा का ध्यान रखें और उपलब्ध दस्तावेज के साथ सुनवाई में शामिल हों. इससे सत्यापन की प्रक्रिया सुचारु रहेगी और पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी. एसआइआर में एक अक्तूबर 2026 को अर्हता तिथि माना गया है. इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिकों से संबंधित विवरण का भी नियमानुसार सत्यापन किया जा रहा है. निर्वाचन कार्यालय का उद्देश्य पात्र नागरिकों का नाम सूची से नहीं छूटने देना और अपात्र नामों को हटाना है.

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola